जयपुर. जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव की अध्यक्षता में लोक सभा जयपुर शहर के राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचार संहिता को लेकर एक बैठक की गई. बैठक में उपस्थित अभ्यर्थियों को कहा गया है कि जयपुर शहर में संचालित ऑटो रिक्शा व अन्य कमर्शियल वाहनों पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के फोटो और लुभावने स्लोगन प्रदर्शित किए गए हैं. उनको हटाया जाए. इसी की पालना कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने नगर निगम, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सहित सभी विधानसभा सहायक रिटर्निग अधिकारियों को निर्देश जारी किए.
जयपुर में ऑटो रिक्शा, बस और टैक्सी वाहनों पर राजनीतिक दलों के पोस्टर-बैनर लगाने पर रोक
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन विभाग ने आचार संहिता की पालना के लिए सख्त रवैया अपना रखा है. इसी क्रम में जिला निर्वाचन विभाग ने शहर में ऑटो रिक्शा, बस, टैक्सी वाहनों में राजनीतिक दलों के पोस्टर लगाने पर रोक लगा दी है.
जयपुर. जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव की अध्यक्षता में लोक सभा जयपुर शहर के राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचार संहिता को लेकर एक बैठक की गई. बैठक में उपस्थित अभ्यर्थियों को कहा गया है कि जयपुर शहर में संचालित ऑटो रिक्शा व अन्य कमर्शियल वाहनों पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के फोटो और लुभावने स्लोगन प्रदर्शित किए गए हैं. उनको हटाया जाए. इसी की पालना कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने नगर निगम, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सहित सभी विधानसभा सहायक रिटर्निग अधिकारियों को निर्देश जारी किए.
Body:जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव की अध्यक्षता में लोक सभा जयपुर शहर के राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचार संहिता को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में उपस्थित अभ्यर्थियों को कहा गया है कि जयपुर शहर में संचालित ऑटो रिक्शा अन्य कमर्शियल वाहनों पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के फोटो और लुभावने स्लोगन प्रदर्शित किए गए हैं. उनको हटाया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस कमिश्नर और ग्रामीण क्षेत्र में संचालित कमर्शियल वाहन और ऑटो रिक्शा पिकअप आदि जिनके पास चुनाव प्रचार का परमिट नहीं है उनसे चुनाव सामग्री हटाई जाए।
Conclusion:जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस आयुक्त जयपुर और पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को पत्र लिखकर यह कहा है कि चुनाव प्रचार सामग्री वाहनों से हटाने के दौरान आवश्यकता अनुसार पुलिस जाब्ता भी उपलब्ध कराया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के इंस्ट्रक्शंस एसएल नंबर 22 के संलग्नक 12 के बिंदु संख्या 8 के अनुसार यह कार्रवाई की जा रही है।