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राजस्थान हाई कोर्ट ने की अवमानना याचिका की सुनवाई...पेश हुए जेल डीजी एनआरके रेड्डी - jodhpur

मुकेश त्यागी की अवमानना याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.जस्टिस दिनेश मेहता की सुनवाई के दौरान जेल एनआरके रेड्डी व्यक्ति गत रूप से पेश हुए.सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने इस मामले में दिए गए आदेश की पालना की गई है.

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Published : Mar 6, 2019, 2:40 PM IST

जोधपुर.मुकेश त्यागी की अवमानना याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.जस्टिस दिनेश मेहता की सुनवाई के दौरान जेल एनआरके रेड्डी व्यक्ति गत रूप से पेश हुए.सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने इस मामले में दिए गए आदेश की पालना की गई है.


अदालत ने निलंबन निरस्त करते हुए परिलाभ देने के आदेश दिए थे,जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनकी अभी तक डीपीसी नहीं की गई. इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि मुकेश त्यागी जेलर के पद पर तैनात रहे और उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज हुआ.

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यह मामला अभी अधिनस्त न्यायालय में चल रहा है. उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट भी पेश कर दी गई है और उनकी डीपीसी बंद लिफाफे में है. ऐसे में जब तक उनके खिलाफ दर्ज फौजदारी मामले में निस्तारण नहीं होता है. तब तक डीपीसी के बारे में कोई निर्णय सम्भव नहीं है.


सुनवाई के बाद जेल डीजी सीधा जोधपुर सेंट्रल जेल के निरीक्षण लिए रवाना हुए. वहां के तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग ली. जेल में डीजी ने कैदियों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था का भी जायजा लिया और अधिकारियों को जेल में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आदेश दिए.

जोधपुर.मुकेश त्यागी की अवमानना याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.जस्टिस दिनेश मेहता की सुनवाई के दौरान जेल एनआरके रेड्डी व्यक्ति गत रूप से पेश हुए.सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने इस मामले में दिए गए आदेश की पालना की गई है.


अदालत ने निलंबन निरस्त करते हुए परिलाभ देने के आदेश दिए थे,जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनकी अभी तक डीपीसी नहीं की गई. इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि मुकेश त्यागी जेलर के पद पर तैनात रहे और उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज हुआ.

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यह मामला अभी अधिनस्त न्यायालय में चल रहा है. उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट भी पेश कर दी गई है और उनकी डीपीसी बंद लिफाफे में है. ऐसे में जब तक उनके खिलाफ दर्ज फौजदारी मामले में निस्तारण नहीं होता है. तब तक डीपीसी के बारे में कोई निर्णय सम्भव नहीं है.


सुनवाई के बाद जेल डीजी सीधा जोधपुर सेंट्रल जेल के निरीक्षण लिए रवाना हुए. वहां के तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग ली. जेल में डीजी ने कैदियों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था का भी जायजा लिया और अधिकारियों को जेल में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आदेश दिए.

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Folder Name Jodhpur 05.03.2019 Jail DG

जोधपुर
राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में दायर मुकेश त्यागी की अवमानना याचिका पर आज सुनवाई हुई। जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत में सुनवाई के दौरान जेल एनआरके रेड्डी व्यक्ति गत रूप से पेश हुए। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट द्वारा मामले में दिए गए आदेश की पालना कर दी गई है। अदालत ने निलंबन निरस्त करते हुए परिलाभ देने के आदेश दिए थे,जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनकी अभी तक डीपीसी नही की गई। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने नियमो का हवाला देते हुए बताया कि मुकेश त्यागी जेलर के पद पर तैनात रहे। उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज हुआ। यह मामला अभी अधिनस्त न्यायालय में चल रहा है। उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट भी पेश कर दी गई है ओर उनकी डीपीसी बंद लिफाफे में है। ऐसे में जब तक उनके खिलाफ दर्ज फौजदारी मामले में निस्तारण नही होता है तब तक डीपीसी के बारे में कोई निर्णय सम्भव नही है। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद जेल डीजी को सुनवाई में उपस्तिथ होने से राहत दी। 
राजस्थान हाईकोर्ट ने जेल डीजी सीधा जोधपुर सेंट्रल जेल के लिए रवाना हुए और डीजी ने जेल जाकर वहाँ का निरीक्षण किया साथ ही वहाँ के तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग ली । जेल में डीजी ने कैदियों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था का भी जायजा लिया ओर अधिकारियों को जेल में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आदेश दिए ।

बाईट-मनीष व्यास, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान हाई कोर्ट,जोधपुर

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