राजसमंद. जिला और सेशन न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जोशी ने सोमवार को एक आदेश जारी किया. जिसमें कुंभलगढ़ के अधिवक्ता बिहारीलाल बायती को कुंभलगढ़ न्यायालय परिसर में आवंटित चैंबर का आवंटन तुरंत प्रभाव से निरस्त करने के लिए कहा गया.
आदेश में कहा गया है कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कुंभलगढ़ से प्राप्त वस्तुस्थिति की 21 मई को रिपोर्ट के अनुसार पुलिस थाना केलवाड़ा पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 108/2019 के अनुसार 19 मई को रात्रि 8:30 बजे कुंभलगढ़ न्यायालय परिसर में स्थित अधिवक्ता चैंबर परिसर के ऊपर अधिवक्ता बिहारीलाल बायती और उनके दो अन्य साथी उत्तम कचोलिया और कैलाश असावा ताश के पत्ते से रुपए का गेम खेल रहे थे.
जिन्हें अधिवक्ता जितेंद्र देवपुरा ने ऐसा करने से मना किया. मना करने पर दोनों ने जितेंद्र देवपुरा के साथ मारपीट कर दी. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार बिहारीलाल द्वारा चैंबर को रात्रि के समय अधिवक्ता कार्यालय के अतिरिक्त अन्य प्रकार से उपयोग किया गया है जो कि राजस्थान के अधीनस्थ न्यायालयों में अधिवक्तागण के चैंबर्स आवंटन के नियम 2016 के नियम 8 और 11 का उल्लंघन है.
आदेश के अनुसार इन नियमों के नियम 16 में पद्धत अधिकारों के तहत अधिवक्ता बिहारीलाल के आवंटन चैंबर का आवंटन तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया गया.