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POCSO court: बेटी के सामने मां और उसका प्रेमी बनाते थे संबंध, दोनों को 5 साल की जेल

बूंदी पॉक्सो कोर्ट ने एक 5 साल पुराने मामले में कलयुगी मां और उसके प्रेमी को 5 साल की सजा सुनाई है.

POCSO court sentenced woman and her lover for 5 years
POCSO court: बेटी के सामने मां और उसका प्रेमी बनाते थे संबंध, दोनों को 5 साल की जेल
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Published : Apr 26, 2023, 9:20 PM IST

बूंदी. पॉक्सो न्यायालय ने बुधवार को एक 5 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए कलयुगी मां और उसके प्रेमी को दंडित किया है. इस मामले में फरियादी भी महिला की नाबालिग बेटी ही थी. जिसने अपनी मां और उसके प्रेमी के खिलाफ शिकायत दी थी. इस मामले में महिला और उसके प्रेमी को 5 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

पीड़ित बालिका के वकील प्रमोद बाकलीवाल ने बताया कि बूंदी निवासी नाबालिग किशोरी ने साल 2018 में अपने रिश्तेदारों को बताया कि उसकी मां अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया. साथ ही उसके सामने ही अश्लील हरकतें व अवैध संबंध बनाते हैं. इस मामले में बालिका ने यह भी आरोप लगाया था कि उसकी मां का प्रेमी उसके साथ छेड़छाड़ करता है और यौन दुर्व्यवहार किया जाता है. इस मामले पर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक बूंदी को जानकारी दी थी.

पढ़ेंः रिश्ते शर्मसार! बेटी को वैश्यावृत्ति में धकेलना चाह रही कलयुगी मां, नाबालिग ने SP से लगाई गुहार

उनके निर्देश पर ही महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद आरोपी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया था. जिनके खिलाफ चालान न्यायालय में पेश कर दिया और आज 5 साल बाद इस मामले में फैसला आया है. इस दौरान पीड़िता, उसके पिता व अन्य गवाहों के बयान और दस्तावेज के आधार पर न्यायालय ने आज फरियादी के पक्ष में फैसला सुनाया. वकील प्रमोद बाकलीवाल ने कहा कि इस कलयुगी मां की बेटी के सामने अपने प्रेमी के साथ गंदी और अश्लील हरकतों को न्यायालय ने गंभीर मानते हुए दोनों को सजा सुनाई है.

बूंदी. पॉक्सो न्यायालय ने बुधवार को एक 5 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए कलयुगी मां और उसके प्रेमी को दंडित किया है. इस मामले में फरियादी भी महिला की नाबालिग बेटी ही थी. जिसने अपनी मां और उसके प्रेमी के खिलाफ शिकायत दी थी. इस मामले में महिला और उसके प्रेमी को 5 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

पीड़ित बालिका के वकील प्रमोद बाकलीवाल ने बताया कि बूंदी निवासी नाबालिग किशोरी ने साल 2018 में अपने रिश्तेदारों को बताया कि उसकी मां अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया. साथ ही उसके सामने ही अश्लील हरकतें व अवैध संबंध बनाते हैं. इस मामले में बालिका ने यह भी आरोप लगाया था कि उसकी मां का प्रेमी उसके साथ छेड़छाड़ करता है और यौन दुर्व्यवहार किया जाता है. इस मामले पर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक बूंदी को जानकारी दी थी.

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उनके निर्देश पर ही महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद आरोपी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया था. जिनके खिलाफ चालान न्यायालय में पेश कर दिया और आज 5 साल बाद इस मामले में फैसला आया है. इस दौरान पीड़िता, उसके पिता व अन्य गवाहों के बयान और दस्तावेज के आधार पर न्यायालय ने आज फरियादी के पक्ष में फैसला सुनाया. वकील प्रमोद बाकलीवाल ने कहा कि इस कलयुगी मां की बेटी के सामने अपने प्रेमी के साथ गंदी और अश्लील हरकतों को न्यायालय ने गंभीर मानते हुए दोनों को सजा सुनाई है.

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