बूंदी. पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 2 ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार जिले के देईखेड़ा थाना में 7 जुलाई 2019 को पीड़िता ने अपनी बहन के साथ पहुंच रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके माता पिता की मृत्यु के बाद 2 वर्ष पूर्व नाबालिग अवस्था में अभियुक्त दीपक कुमार आत्मज रामस्वरूप बैरवा उम्र 22 वर्ष जाती बेरवा निवासी रेलवे स्टेशन घाट का बराना ने उसे बहला-फुसलाकर और शादी का झांसा देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए एवं लगातार अभियुक्त ने अपने घर बुलाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.
बाद में अभियुक्त ने किसी दूसरी युवती से शादी कर ली, जिसके बाद पीड़ित युवती ने अभियुक्त के खिलाफ देईखेड़ा थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था. देईखेड़ा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में अनुसंधान के बाद मामला सही पाए जाने पर न्यायालय में चालान पेश किया. अपर लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने बताया कि मामले में माननीय विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो क्रम संख्या 2 ने खुले न्यायालय में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त दीपक कुमार आत्मज रामस्वरूप बैरवा को 10 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
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मामले में लोक अभियोजक की ओर से 8 गवाह एवं 22 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. बता दें कि बूंदी में लगातार पॉक्सो कोर्ट द्वारा दुष्कर्म के मामले में पिछले 3 दिनों से रोज इस तरह के प्रकरणों में फैसले सुनाए जा रहे हैं और सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है. वहीं इन मामलों में कोर्ट द्वारा पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत भी परिवार को लाभ पहुंचाने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं.