बूंदी. जिला सेशन न्यायालय ने शनिवार को सुनवाई करते हुए जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों को 5- 5 साल की कठोर कारावास और 25 - 25 हजार का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार दही खेड़ा थाना इलाके के बगली गांव में बाबूलाल कीर खेत से अपने घर लौट रहा था, तभी बीच रास्ते में गांव के ही रामहेत, महावीर और गिरिराज ने मारपीट कर दी और धारदार हथियार कर उसे घायल कर दिया था.
मामले की सूचना मिलने पर दहीखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया. जहां पर घायल के पर्चा बयान पुलिस द्वारा लिए गए. इसमें तीनों आरोपियों के नाम पीड़ित द्वारा लिखवाए गए. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया. वहीं मामले में कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया, जहां पर मामला लंबित चला.
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बता दें कि इससे पहले तीनों आरोपियों को कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी. शनिवार को तारीख पर तीनों आरोपी कोर्ट में पेश हुए. जहां पर कोर्ट ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है, वहीं एक आरोपी को मामले में बरी कर दिया है. यह पूरा मामला आपसी विवाद को लेकर गठित हुआ था. जहां पुरानी रंजिश इन दोनों में चल रही थी और विवाद इतना बढ़ गया कि मामला प्राणघातक हमले तक पहुंच गया. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह, 15 दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया. इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.