बीकानेर. जिले से लगती भारत-पाक सीमा पर अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबंध की अवधि को बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र में रात्रि कालीन विचरण पर भी शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक पूर्णतया प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है.
भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीकानेर जिले से लगती सीमावर्ती क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने एक आदेश जारी कर धारा 144 की अवधि को बढ़ाते हुए पाकिस्तानी व्यक्ति के भारत आने पर सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है.
दरअसल, बीकानेर जिले में पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सीमा के 3 से 4 किलोमीटर तक पाकिस्तानी सीमा में लगे मोबाइल टावरों का रेंज काम करता है. ऐसे में भारतीय सीमा में पाकिस्तानी सिम का उपयोग करते हुए देश की सुरक्षा से जुड़े सूचनाएं लीक होने का डर रहता है और इसी के चलते सीमावर्ती क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के साथ ही देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने धारा 144 की अवधि को बढ़ाने के साथ ही पाकिस्तानी व्यक्ति के भारत आने पर सिम के उपयोग पर प्रतिबंध की अवधि को भी बढ़ा दिया है.
जारी आदेशों के मुताबिक पहले से चले आ रहे प्रतिबंध के आदेश को अगले 2 माह तक बढ़ाया गया है. जारी आदेशों के अनुसार जिले के बज्जू, पूगल, खाजूवाला के साथ ही छत्तरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित पीसीओ के माध्यम से किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉल के लिए पीसीओ संचालक को एक अलग से रजिस्टर संधारित करने को भी निर्देशित किया गया है. उसमें अंतरराष्ट्रीय कॉल करने के साथ ही पाकिस्तान के टेलीफोन कोड नंबर पर किसी भी व्यक्ति को बात नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं.