भीलवाड़ा. एनडीपीएस कोर्ट ने 4 साल पूर्व डोडा चूरा तस्करी के मामले में तस्कर आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई (Smuggling accused sentenced to 10 years imprisonment ) है. अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने बताया कि पुर थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर महफुज अहमद ने 6 मार्च 2018 को पुर ओवरब्रिज पर नाकाबंदी की. इस दौरान चित्तौड़गढ़ की ओर से आ रही एक कार ने पुलिस नाकाबंदी देखकर वापस घुमा ली. पुलिस ने वाहन का पीछा करके उसकी तलाश ली, तो उसमें 62 किलो डोड़ा चुरा बरामद हुआ. इस पर पुलिस ने वाहन चालक प्रतापगढ़ निवासी भंवर लाल मेघवाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. जिस पर सोमवार को कोर्ट ने 9 गवाह और 50 दस्तावजों के आधार पर उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.
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