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Bhilwara POCSO Court: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा - ETV Bharat Rajasthan news

भीलवाड़ा के पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने मंगलवार को फैसला सुनाते (20 years jail to accused of raping minor in Bhilwara) हुए नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

Bhilwara POCSO Court
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
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Published : Jun 28, 2022, 7:58 PM IST

भीलवाड़ा. पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 साल की सजा के साथ 35 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. फैसला विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो -1 देवेंद्र सिंह नागर ने सुनाया. अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए 28 गवाहों के बयान करवाते हुए 34 दस्तावेज पेश किए थे. विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने कहा कि फूलियाकला थाने में एक व्यक्ति ने 1 जनवरी 2020 को उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दी थी.

उसने बताया था कि 28 दिसंबर 2019 की शाम घर पर उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी अकेली (20 years jail to accused of raping minor in Bhilwara) थी. इसी दौरान आरोपी शिवप्रकाश उर्फ बबलू नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. आरोपी नाबालिग को अकेला पाकर बाइक पर अपने साथ ले गया. इसके बाद वो उसे जयपुर , दिल्ली और मध्यप्रदेश के नीमच के गांव में ले गया. आरोपी गांव में गिट्टी क्रेशर प्लांट पर मजदूरी करने लगा और 22 दिन तक पीड़िता को कब्जे में रखकर रेप किया.

पढ़ें. Minor rape case in Udaipur : उदयपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

पीड़िता ने क्रेशर प्लांट के मालिक और मुनीम को आपबीती सुनाई तो उन्होंने युवक को नौकरी से निकाल दिया. इसके बाद आरोपी नाबालिग को छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने शिवप्रकाश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की. सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायालय ने आरोपी शिवप्रकाश उर्फ बबलू को 20 साल की कैद और 35 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

भीलवाड़ा. पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 साल की सजा के साथ 35 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. फैसला विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो -1 देवेंद्र सिंह नागर ने सुनाया. अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए 28 गवाहों के बयान करवाते हुए 34 दस्तावेज पेश किए थे. विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने कहा कि फूलियाकला थाने में एक व्यक्ति ने 1 जनवरी 2020 को उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दी थी.

उसने बताया था कि 28 दिसंबर 2019 की शाम घर पर उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी अकेली (20 years jail to accused of raping minor in Bhilwara) थी. इसी दौरान आरोपी शिवप्रकाश उर्फ बबलू नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. आरोपी नाबालिग को अकेला पाकर बाइक पर अपने साथ ले गया. इसके बाद वो उसे जयपुर , दिल्ली और मध्यप्रदेश के नीमच के गांव में ले गया. आरोपी गांव में गिट्टी क्रेशर प्लांट पर मजदूरी करने लगा और 22 दिन तक पीड़िता को कब्जे में रखकर रेप किया.

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पीड़िता ने क्रेशर प्लांट के मालिक और मुनीम को आपबीती सुनाई तो उन्होंने युवक को नौकरी से निकाल दिया. इसके बाद आरोपी नाबालिग को छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने शिवप्रकाश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की. सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायालय ने आरोपी शिवप्रकाश उर्फ बबलू को 20 साल की कैद और 35 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

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