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दुष्कर्म के एक आरोपी को आजीवन कारावास तो दूसरे को 7 साल की सजा

भीलवाड़ा में पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने एक दुष्कर्मी को आजीवन कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई तो वहीं दूसरी ओर दूसरे दुष्कर्मी को महिला उत्पीड़न कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.

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Published : Sep 18, 2019, 9:23 PM IST

भीलवाड़ा. जिले में मासूमों से हो रहे दुष्कर्म पर न्यायालय भी अब सख्त फैसले ले रहा है. भीलवाड़ा पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने फैसला सुनाते हुए एक दुष्कर्मी को आजीवन कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई तो वहीं दूसरी ओर दूसरे दुष्कर्मी को महिला उत्पीड़न कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.

दुष्कर्मियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

विशिष्ठ लोक अभियोजक हर्ष राखा का कहना है कि रायपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में अकेली सो रही मासूम बालिका से गांव के ही रहने वाले पड़ोसी प्रहलाद सालवी ने दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. शादी समारोह में गई मासूम की मां ने बच्ची को रोते हुए पाया. इस पर पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर रायपुर थाना पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया जहां पोस्को कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश ने आरोपी प्रहलाद उर्फ पप्पू सालवी को 11 गवाह के आधार पर उम्रकैद के साथ ही 20 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया.

पढ़ें: कोर्ट परिसर में पति ने पत्नी की चाकू से वार कर की हत्या

वहीं दूसरी ओर महिला उत्पीड़न कोर्ट की विशिष्ठ लोक अभियोजक संजू बाफना ने कहा कि 24 अक्टूबर 2010 को रायपुर थाने में एक पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया कि उसे गांव के रहने वाले राजू बलाई ने बीमारी दूर करने के नाम पर झांसा दिया और बंक्यारानी माताजी के मंदिर ले गया जहां रास्ते में उसने पीड़िता से दुष्कर्म किया. पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चालान पेश किया कोर्ट ने इसमें 29 गवाह और 17 दस्तावेज के आधार पर आरोपी मानते हुए 7 साल के कठोर कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

भीलवाड़ा. जिले में मासूमों से हो रहे दुष्कर्म पर न्यायालय भी अब सख्त फैसले ले रहा है. भीलवाड़ा पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने फैसला सुनाते हुए एक दुष्कर्मी को आजीवन कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई तो वहीं दूसरी ओर दूसरे दुष्कर्मी को महिला उत्पीड़न कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.

दुष्कर्मियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

विशिष्ठ लोक अभियोजक हर्ष राखा का कहना है कि रायपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में अकेली सो रही मासूम बालिका से गांव के ही रहने वाले पड़ोसी प्रहलाद सालवी ने दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. शादी समारोह में गई मासूम की मां ने बच्ची को रोते हुए पाया. इस पर पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर रायपुर थाना पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया जहां पोस्को कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश ने आरोपी प्रहलाद उर्फ पप्पू सालवी को 11 गवाह के आधार पर उम्रकैद के साथ ही 20 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया.

पढ़ें: कोर्ट परिसर में पति ने पत्नी की चाकू से वार कर की हत्या

वहीं दूसरी ओर महिला उत्पीड़न कोर्ट की विशिष्ठ लोक अभियोजक संजू बाफना ने कहा कि 24 अक्टूबर 2010 को रायपुर थाने में एक पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया कि उसे गांव के रहने वाले राजू बलाई ने बीमारी दूर करने के नाम पर झांसा दिया और बंक्यारानी माताजी के मंदिर ले गया जहां रास्ते में उसने पीड़िता से दुष्कर्म किया. पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चालान पेश किया कोर्ट ने इसमें 29 गवाह और 17 दस्तावेज के आधार पर आरोपी मानते हुए 7 साल के कठोर कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

Intro:

भीलवाड़ा - भीलवाड़ा जिले में मासूमों से हो रहे दुष्कर्म पर न्यायालय भी अब सख्त फैसले दुष्कर्म के खिलाफ दे रहा है । भीलवाड़ा पोस्को कोर्ट संख्या 1 ने फैसला सुनाते हुए एक दुष्कर्मी को आजीवन कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई तो वहीं दूसरी ओर दूसरे दुष्कर्मी को महिला उत्पीड़न कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया ।


Body:विशिष्ठ लोक अभियोजक हर्ष राखा का कहना है कि रायपुर थाना क्षेत्र के एक मासिंगपुरापुरा गाव में घर में अकेली सो रही मासूम बालिका से गांव के ही रहने वाले पड़ोसी पहलाद सालवी ने दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी । शादी समारोह में गई मासूम की मां ने बच्ची को रोते हुए पाया इस पर पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर रायपुर थाना पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया जहां पोस्को कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश ने आरोपी प्रहलाद उर्फ पप्पू सालवी को 11 गवाह के आधार पर उम्रकैद के साथ ही 20 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया । वहीं दूसरी ओर महिला उत्पीड़न कोर्ट की विशिष्ठ लोक अभियोजक संजू बाफना ने कहा कि 24 अक्टूबर 2010 को रायपुर थाने में एक पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया कि उसे गांव के रहने वाले राजू बलाई ने बीमारी दूर करने के नाम पर झांसा दिया और बंक्यारानी माताजी के मंदिर ले गया जहां रास्ते में उसने पीड़िता से दुष्कर्म किया । पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चालान पेश किया कोर्ट ने इसमें 29 गवाह और 17 दस्तावेज के आधार पर आरोपी मानते हुए 7 साल के कठोर कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया ।


Conclusion:


बाइट - संजू बाफ़ना , विशिष्ठ लोक अभियोजक
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