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भीलवाड़ा: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

भीलवाड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
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Published : Jul 15, 2020, 8:31 PM IST

भीलवाड़ा. जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या- 2 नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को सजा देकर मासूम को न्याय दिला रही है. इस पर बुधवार को पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया. वहीं न्यायालय ने दुष्कर्मी युवक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. युवक ने एक साल पहले गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया था.

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

पॉक्सो कोर्ट संख्या- 2 कि विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि गुलाबपुरा थाने में दिनांक 21 अगस्त 2019 को पीड़िता के दादा ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में बताया था कि उनकी नाबालिग पोती के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दुष्कर्मी युवक को गिरफ्तार कर लिया था.

यह भी पढ़ेंः जोधपुर : अनलॉक में बढ़ रहा अपराध, अंकुश लगाने को लेकर बढ़ेगी पुलिस गश्त

गुलाबपुरा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. जहां न्यायालय ने बुधवार को 22 गवाह और 41 दस्तावेज के आधार पर दुष्कर्मी युवक को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने दुष्कर्मी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

भीलवाड़ा. जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या- 2 नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को सजा देकर मासूम को न्याय दिला रही है. इस पर बुधवार को पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया. वहीं न्यायालय ने दुष्कर्मी युवक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. युवक ने एक साल पहले गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया था.

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

पॉक्सो कोर्ट संख्या- 2 कि विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि गुलाबपुरा थाने में दिनांक 21 अगस्त 2019 को पीड़िता के दादा ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में बताया था कि उनकी नाबालिग पोती के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दुष्कर्मी युवक को गिरफ्तार कर लिया था.

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गुलाबपुरा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. जहां न्यायालय ने बुधवार को 22 गवाह और 41 दस्तावेज के आधार पर दुष्कर्मी युवक को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने दुष्कर्मी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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