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2 साल बाद पीड़िता को कोर्ट ने दिलाया इंसाफ....करंट से हुई थी पति की मौत

भरतपुर में करंट लगने से किसान की मौत पर पत्नी को मुआवजा देने के लिए कोर्ट ने बिजली कार्यालय के समान की कुर्की की.

पत्नी ने विभाग से लगाई मुआवजा की गुहार
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Published : Apr 30, 2019, 3:20 PM IST

भरतपुर. कोर्ट ने मंंगलवार को अहम मामले में फैसला सुनाया. जिसमें बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में मौजूद सामान की कुर्की की. जिसके बाद कोर्ट के कर्मी सेल अधिकारी के नेतृत्व में कार्यालय पहुंचे और सामान की कुर्की कर14 लाख वसूल किए.

पत्नी ने विभाग से लगाई मुआवजा की गुहार

आपको बता दें कि यह मामला नदबई के गांव अटारी का है. जहां किसान उमेश चंद्र शर्मा की 2016 में कृषि कार्य करने के दौरान बिजली का तार टूट गया. जिससे उसकी मौत हो गई और मृतक की पत्नी रितेश कुमारी ने बिजली विभाग से मुआवजा देने की मांग की थी लेकिन विभाग ने मुआवजा नहीं दिया.

जिसके बाद रितेश कुमारी ने कोर्ट का दामन थामा. मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 1 दिसंबर 2018 को बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता को मुआवजा देने का आदेश जारी किया.

कोर्ट के आदेश के बाद भी बिजली विभाग ने मुआवजा नहीं दिया. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मंगलवार को अभियंता के कार्यालय के समान की कुर्की करने के आदेश दिए. वहीं पीड़िता ने कोर्ट में दावा किया कि उसके परिवार में सिर्फ उसका पति कमाने वाला था और बिजली विभाग की लापरवाही के चलते करंट लगने से उसकी मौत हो गई.

भरतपुर. कोर्ट ने मंंगलवार को अहम मामले में फैसला सुनाया. जिसमें बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में मौजूद सामान की कुर्की की. जिसके बाद कोर्ट के कर्मी सेल अधिकारी के नेतृत्व में कार्यालय पहुंचे और सामान की कुर्की कर14 लाख वसूल किए.

पत्नी ने विभाग से लगाई मुआवजा की गुहार

आपको बता दें कि यह मामला नदबई के गांव अटारी का है. जहां किसान उमेश चंद्र शर्मा की 2016 में कृषि कार्य करने के दौरान बिजली का तार टूट गया. जिससे उसकी मौत हो गई और मृतक की पत्नी रितेश कुमारी ने बिजली विभाग से मुआवजा देने की मांग की थी लेकिन विभाग ने मुआवजा नहीं दिया.

जिसके बाद रितेश कुमारी ने कोर्ट का दामन थामा. मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 1 दिसंबर 2018 को बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता को मुआवजा देने का आदेश जारी किया.

कोर्ट के आदेश के बाद भी बिजली विभाग ने मुआवजा नहीं दिया. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मंगलवार को अभियंता के कार्यालय के समान की कुर्की करने के आदेश दिए. वहीं पीड़िता ने कोर्ट में दावा किया कि उसके परिवार में सिर्फ उसका पति कमाने वाला था और बिजली विभाग की लापरवाही के चलते करंट लगने से उसकी मौत हो गई.

Intro:भरतपुर-30.04.2019

हैडलाइन- करंट लगने से किसान की मौत पर पत्नी को हर्जाना देने के लिए कोर्ट ने बिजली कार्यालय के समान की कुर्की की

वर्जन- वीरेंद्र कुमार गुप्ता

भरतपुर- राजस्थान के भरतपुर में आज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में सामान की कुर्की की जिसके बाद कोर्ट के कर्मी सेल अधिकारी के नेतृत्व में कार्यालय पहुंचे और सामान की कुर्की कर ₹14 लाख वसूल किये है ।
मामला नदबई के गांव अटारी का है जहां किसान उमेश चंद्र शर्मा की 2016 में कृषि कार्य करने के दौरान बिजली का तार टूट गया जिससे उसकी मौत हो गई थी और मृतक की पत्नी रितेश कुमारी ने बिजली विभाग से हर्जाना की मांग की थी लेकिन नहीं देने पर रितेश कुमारी ने कोर्ट के दरवाजे खटखटाये जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 1 दिसंबर 2018 को बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता को हर्जाना देने जा आदेश जारी किया लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी बिजली विभाग ने नहीं दिया तो बाद में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज अभियंता के कार्यालय के समान की कुर्की करने के आदेश दिए ।
पीड़िता ने कोर्ट में दावा किया कि उसके परिवार में सिर्फ उसका पति कमाने वाला था और बिजली विभाग की लापरवाही के चलते करंट से उसकी मौत हो गई थी इसलिए हर्जाना बिजली विभाग को ही देना होगा लेकिन जब उसे हर्जाना नहीं मिला तो उसने कोर्ट की शरण ली थी ।


Body:RJ_BRT_KURKI_30.04.2019


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