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Triple Talaq Case: निकाह के 11 साल बाद दिया तीन तलाक, दूसरी शादी कर घर से निकाला

भरतपुर में निकाह के 11 साल बाद पति ने तीन तलाक दे दिया. साथ ही दूसरी शादी कर पहली पत्नी को घर से निकाल दिया. पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Triple Talaq Case in Bharatpur
भरतपुर रूपबास थाना
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Published : Sep 1, 2022, 12:18 PM IST

भरतपुर. भले ही देश में मुस्लिम सुरक्षा अध्यादेश लागू कर दिया गया हो लेकिन आज भी मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक का सामना करना पड़ रहा है. जिले के रूपबास थाना क्षेत्र की एक महिला को उसके पति ने निकाह के 11 साल बाद तीन तलाक (Triple Talaq Case in Bharatpur) दे दिया. इतना ही नहीं नियम विरुद्ध दूसरी शादी कर पहली पत्नी को घर से निकाल दिया. अब पीड़िता ने रूपबास थाने में मंगलवार को मामला दर्ज करवाया है.

रूपबास थाना क्षेत्र के खानवा गांव की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2011 में उसका सवाई माधोपुर के पावटा गद्दी गांव निवासी आरिफ से निकाह हुआ. वर्ष 2013 में पीड़िता को एक बेटी हुई. इसी दौरान आरिफ काम के सिलसिले में जयपुर चला गया और वहां पर उसने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली. पीड़िता ने बताया कि इसके बावजूद वह परिवार और रिश्ते को बचाने का प्रयास करती रही. बाद में आरिफ, नीलम और उसके नवजात बच्चे को साथ लेकर गांव आ गया. इसके बाद पीड़िता के साथ मारपीट करने लगा और उसे घर से निकाल दिया. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ वर्ष 2019 में दहेज का मामला दर्ज करवाया था. वहीं, मंगलवार को रूपबास थाने में मामला (Triple Talaq Case in Bharatpur) दर्ज करवाया है.

भरतपुर में तीन तलाक

पढ़ें- Tripal Talaq In Kota: बेटी होने पर बीवी को दिया तीन तलाक, बोला- तुझसे वंश नहीं चल सकता

पढ़ें- पहले घर से निकाला, फिर तीन तलाक बोलकर स्कूटर से मारी टक्कर

तीन तलाक दिया- आरोपी ने रजिस्टर्ड डाक से तीन तलाक का कागज भेजा है. उसने 2 गवाहों के हस्ताक्षर के साथ लिखित में भेजा है कि पहला तलाक 17 जून 2022 को, दूसरा तलाक 22 जुलाई और तीसरा तलाक 26 अगस्त को दे दिया है. आरोपी ने सलीम और मो. अजरूद्दीन और नोटरी के हस्ताक्षर के साथ कागज भेजा है. रूपवास थाना प्रभारी भोजराज ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी ने नियम विरुद्ध तरीके से पीड़िता को तलाक का कागज भेजा है. आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

भरतपुर. भले ही देश में मुस्लिम सुरक्षा अध्यादेश लागू कर दिया गया हो लेकिन आज भी मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक का सामना करना पड़ रहा है. जिले के रूपबास थाना क्षेत्र की एक महिला को उसके पति ने निकाह के 11 साल बाद तीन तलाक (Triple Talaq Case in Bharatpur) दे दिया. इतना ही नहीं नियम विरुद्ध दूसरी शादी कर पहली पत्नी को घर से निकाल दिया. अब पीड़िता ने रूपबास थाने में मंगलवार को मामला दर्ज करवाया है.

रूपबास थाना क्षेत्र के खानवा गांव की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2011 में उसका सवाई माधोपुर के पावटा गद्दी गांव निवासी आरिफ से निकाह हुआ. वर्ष 2013 में पीड़िता को एक बेटी हुई. इसी दौरान आरिफ काम के सिलसिले में जयपुर चला गया और वहां पर उसने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली. पीड़िता ने बताया कि इसके बावजूद वह परिवार और रिश्ते को बचाने का प्रयास करती रही. बाद में आरिफ, नीलम और उसके नवजात बच्चे को साथ लेकर गांव आ गया. इसके बाद पीड़िता के साथ मारपीट करने लगा और उसे घर से निकाल दिया. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ वर्ष 2019 में दहेज का मामला दर्ज करवाया था. वहीं, मंगलवार को रूपबास थाने में मामला (Triple Talaq Case in Bharatpur) दर्ज करवाया है.

भरतपुर में तीन तलाक

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तीन तलाक दिया- आरोपी ने रजिस्टर्ड डाक से तीन तलाक का कागज भेजा है. उसने 2 गवाहों के हस्ताक्षर के साथ लिखित में भेजा है कि पहला तलाक 17 जून 2022 को, दूसरा तलाक 22 जुलाई और तीसरा तलाक 26 अगस्त को दे दिया है. आरोपी ने सलीम और मो. अजरूद्दीन और नोटरी के हस्ताक्षर के साथ कागज भेजा है. रूपवास थाना प्रभारी भोजराज ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी ने नियम विरुद्ध तरीके से पीड़िता को तलाक का कागज भेजा है. आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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