भरतपुर. शहर के अटलबंध थाना क्षेत्र में साढ़े तीन साल पहले एक आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. मामले में सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 ने 61 वर्षीय आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि 26 अगस्त 2019 को अटलबंध थाना क्षेत्र निवासी एक 14 वर्षीय नाबालिग को घर बुलाकर आरोपी ने जबरन दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के दौरान आरोपी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बना लिया. पीड़िता को धमकी दी कि यदि किसी को कुछ बताया तो उसके पिता को जान से मार देगा. पीड़िता डर गई. पीड़िता का पिता आरोपी के यहां चाय की दुकान चलाता था.
पढ़ेंः POCSO court: बेटी के सामने मां और उसका प्रेमी बनाते थे संबंध, दोनों को 5 साल की जेल
बाद में आरोपी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल कर पीड़िता की बड़ी बहन से भी नाजायज संबंध बनाने का दबाव डाला. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता की बड़ी बहन को अश्लील वीडियो भेज भी दिया, जिससे आरोपी की हरकत का पता चला. पीड़िता ने अपने पिता के साथ पुलिस में मामला दर्ज करा दिया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए. तरुण जैन ने बताया कि मामले में पॉक्सो कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 साल की सजा और 10 हजार का आर्थिक दंड लगाया है. तरुण जैन ने बताया कि मामले में 33 कागजात और 23 गवाह प्रस्तुत किए गए.