भरतपुर. जिले में आज आदेश की तामील नहीं करने पर कोर्ट के आदेश के बाद जिला कलेक्टर की सरकारी गाड़ी को कुर्क किया. इसके साथ ही कलेक्टर कार्यालय के फर्नीचर को भी कुर्क किया गया है. यहां कुर्की का आदेश लेकर पहुंचे कोर्ट के सेल अमीन ने कुर्की करने की कार्रवाही को पूरा किया.
दरअसल, साल 2007 में चंचल शर्मा नामक एक महिला ने जिला ग्राम रोजगार सहायक के पद पर भर्ती होने के लिए आवेदन किया था. मगर उसकी जगह किसी अन्य महिला की नियुक्ति दे दी गयी जिस पर चंचल शर्मा ने कोर्ट का दरबाजा खटखटाया और आठ दिन पहले कोर्ट ने जिला कलेक्टर को आदेश सुआनय की शिकायतकर्ता को नियुक्ति दी जाए. लेकिन फिर भी कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर आज कोर्ट ने जिला कलेक्टर की गाडी और कार्यालय का फर्नीचर कुर्क करने के आदेश जारी किये.
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शिकायकर्ता चंचल शर्मा खरेरा पंचायत के गांव खोखर की निवासी है. जिसने जिला परिषद् द्वारा जिला ग्राम रोजगार सहायक के पदों की भर्ती निकाली थी. जिसमे वह पूरी योग्यता रखती थी. लेकिन बाबजूद इसके उसकी जगह किसी अन्य जिले की अयोग्य महिला को नियुक्ति दे दी गयी. बाद में चंचल शर्मा ने उस नियुक्ति को कोर्ट में चेलेंज किया. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नियुक्ति देने के आदेश जिला कलेक्टर को दिए थे. मगर आदेश की तामील नहीं होने पर आज कोर्ट ने कुर्की के आदेश जारी किये है.
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सेल अमीन वीरेंदर कुमार गुप्ता ने बताया की एक महिला के दाबे पर अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश ने उसे नियुक्ति देने के आदेश दिए थे. मगर तामील नहीं होने पर आज कोर्ट ने जिला कलेक्टर की गाड़ी और कार्यालय के सामान को कुर्क करने के आदेश दिए है और उसी का पालन किया गया है.