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Bharatpur Gang Rape Case : नाबालिग को ब्लैकमेल कर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा

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Published : Jun 20, 2023, 4:17 PM IST

Updated : Jun 20, 2023, 4:30 PM IST

पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया. एक नाबालिग बालिका का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई.

Bharatpur Gang Rape Case
तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा

भरतपुर. कोर्ट ने नाबालिग को ब्लैकमेल कर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. आरोपियों को केंद्रीय कारागार सेवर भेजने के आदेश दिए गए हैं, साथ ही आरोपियों पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह ने बताया कि हलैना थाना में मार्च 2018 में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी उसकी नाबालिग पुत्री का मुनेश नामक व्यक्ति ने नग्न अवस्था में वीडियो बना लिया, फिर उसे वीडियो दिखाकर वायरल करने की धमकी देकर जयसिंह उर्फ बंटी की नाई की दुकान पर बुला लिया और वहां पर बंटी, मुनेश व उनके दोस्त अशोक उर्फ भोला ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया.

घटना के बारे किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी. पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी बेटी रोती बिलखती हुई घर आ रही थी. परिजन बेटी को तलाश कर रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने बेटी से रोने का कारण पूछा तो बेटी ने पूरी घटना से परिजनों को अवगत कराया. रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और तीनों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सबूत भी पेश किए.

पढे़ं : नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर किन्नर के साथ कुकर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था आरोपी

करीब 5 साल तक चली लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजक पक्ष की ओर से 25 गवाह और 41 दस्तावेज प्रस्तुत किए. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना और न्यायधीश अखिलेश कुमार ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों जयसिंह, मुनेश और अशोक को उम्र कैद (20 साल) की सजा व 40 -40 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित कर केंद्रीय सेवर जेल भेजने के आदेश जारी किए.

चित्तौड़गढ़ अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा और जुर्माना : वहीं, चित्तौड़गढ़ में अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने मंगलवार को अपने निर्णय में एक आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 20 साल की सजा के साथ जुर्माना सुनाया. मामला 4 साल पहले का है. पीठासीन अधिकारी अमित सहलोत ने अपने निर्णय में आरोपी पुठोली निवासी शाहरुख पुत्र शरीफ पठान को दोषी मानते हुए 20 साल का कठोर कारावास और ₹28000 का जुर्माना लगाया. विशेष लोक अभियोजक अफजल मोहम्मद शेख ने बताया कि 15 सितंबर 2019 को एक महिला ने मंगलवाड पुलिस थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि उसकी 16 साल की पुत्री प्रतिदिन की भांति खाना खाकर रात को सो गई. लेकिन जब वह सुबह 4 बजे उठी तो उसकी पुत्री गायब थी. आसपास के घरों के अलावा रिश्तेदारों के यहां पर तलाश की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया.

उसके ससुर ने मोबाइल चेक किया तो उसमें एक दिन पहले पुठोली निवासी रौनक उर्फ शाहरुख पुत्र शरीफ पठान का मैसेज दिखा. उसके घर जाकर पता किया तो वह भी नहीं मिला. उसने अपनी रिपोर्ट में उसकी पुत्री को शाहरुख द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाए जाने की आशंका जताई. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 365, 342, 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया और शाहरुख को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश कियाl अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 14 गवाह और 28 डॉक्यूमेंट पेश किए गए. दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के पीठासीन अधिकारी ने आरोपी शाहरुख को दोषी मानते हुए धारा 363 के अंतर्गत 5 साल कारावास और ₹2000 जुर्माना 366 के अंतर्गत 7 साल सजा सुनाई.

भरतपुर. कोर्ट ने नाबालिग को ब्लैकमेल कर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. आरोपियों को केंद्रीय कारागार सेवर भेजने के आदेश दिए गए हैं, साथ ही आरोपियों पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह ने बताया कि हलैना थाना में मार्च 2018 में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी उसकी नाबालिग पुत्री का मुनेश नामक व्यक्ति ने नग्न अवस्था में वीडियो बना लिया, फिर उसे वीडियो दिखाकर वायरल करने की धमकी देकर जयसिंह उर्फ बंटी की नाई की दुकान पर बुला लिया और वहां पर बंटी, मुनेश व उनके दोस्त अशोक उर्फ भोला ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया.

घटना के बारे किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी. पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी बेटी रोती बिलखती हुई घर आ रही थी. परिजन बेटी को तलाश कर रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने बेटी से रोने का कारण पूछा तो बेटी ने पूरी घटना से परिजनों को अवगत कराया. रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और तीनों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सबूत भी पेश किए.

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करीब 5 साल तक चली लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजक पक्ष की ओर से 25 गवाह और 41 दस्तावेज प्रस्तुत किए. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना और न्यायधीश अखिलेश कुमार ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों जयसिंह, मुनेश और अशोक को उम्र कैद (20 साल) की सजा व 40 -40 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित कर केंद्रीय सेवर जेल भेजने के आदेश जारी किए.

चित्तौड़गढ़ अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा और जुर्माना : वहीं, चित्तौड़गढ़ में अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने मंगलवार को अपने निर्णय में एक आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 20 साल की सजा के साथ जुर्माना सुनाया. मामला 4 साल पहले का है. पीठासीन अधिकारी अमित सहलोत ने अपने निर्णय में आरोपी पुठोली निवासी शाहरुख पुत्र शरीफ पठान को दोषी मानते हुए 20 साल का कठोर कारावास और ₹28000 का जुर्माना लगाया. विशेष लोक अभियोजक अफजल मोहम्मद शेख ने बताया कि 15 सितंबर 2019 को एक महिला ने मंगलवाड पुलिस थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि उसकी 16 साल की पुत्री प्रतिदिन की भांति खाना खाकर रात को सो गई. लेकिन जब वह सुबह 4 बजे उठी तो उसकी पुत्री गायब थी. आसपास के घरों के अलावा रिश्तेदारों के यहां पर तलाश की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया.

उसके ससुर ने मोबाइल चेक किया तो उसमें एक दिन पहले पुठोली निवासी रौनक उर्फ शाहरुख पुत्र शरीफ पठान का मैसेज दिखा. उसके घर जाकर पता किया तो वह भी नहीं मिला. उसने अपनी रिपोर्ट में उसकी पुत्री को शाहरुख द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाए जाने की आशंका जताई. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 365, 342, 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया और शाहरुख को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश कियाl अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 14 गवाह और 28 डॉक्यूमेंट पेश किए गए. दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के पीठासीन अधिकारी ने आरोपी शाहरुख को दोषी मानते हुए धारा 363 के अंतर्गत 5 साल कारावास और ₹2000 जुर्माना 366 के अंतर्गत 7 साल सजा सुनाई.

Last Updated : Jun 20, 2023, 4:30 PM IST
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