भरतपुर. करीब 8 साल पूर्व कुम्हेर थाने के गांव साबौरा के पूर्व सरपंच दान सिंह की हत्या कर दी गई थी. हत्या से कुछ दिन पहले आरोपियों ने सरपंच पर हमला किया था. हमले के मामले में न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश संख्या 2 सुमरथ लाल मीना ने 5 आरोपियों को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है.
लोक अभियोजक भगत सिंह सूरौता ने बताया कि मामले में 10 आरोपियों में से 5 आरोपियों को धारा 307 में 7 साल की कठोर कारावास की सजा एवं आर्थिक दंड से दंडित किया गया है. वहीं, 3 महिला आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है. उन्होंने कहा कि एक आरोपी रतन सिंह की मृत्यु केस के दौरान हो चुकी है, वहीं विजयपाल का मुक़दमा अभी चल रहा है.
यह था मामलाः प्रकरण के अनुसार 9 अक्टूबर 2015 को पूर्व सरपंच दान सिंह पर हमला हुआ था. इस पर उन्होंन पर्चाबयान में 10 नामजद लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया. जिनमें से आरोपी लाल सिंह पुत्र नारायण, अनेक सिंह पुत्र रतन सिंह, अनूप पुत्र रतन सिंह निवासी साबौरा कुम्हेर, प्रहलाद पुत्र ज्ञानेन्द्र व रवींद्र सिंह पुत्र केदार सिंह निवासी एलवारा थाना कोसी जिला मथुरा को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी अनूप व लाल सिंह जमानत पर थे, जो आज सजा सुनाए जाने पर जेल भेज दिए गए. गौरतलब है कि मामले के कुछ समय बाद ही दान सिंह सरपंच की इन्हीं लोगों की ओर से षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई थी. इस हत्या का मुक़दमा अभी न्यायालय में चल रहा है, जिस पर फैसला आना अभी बाकी है. महिला आरोपियों में से बरी की गई महिला ओमवती फिलहाल सरपंच दानवीर सिंह की हत्या के मामले में जेल में है, जिसे फैसले के बाद वापस जेल भेज दिया गया.