बाड़मेर. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कमलेश चौधरी ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन बाड़मेर में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि जिले में सभी चिकित्सा संस्थानों को पैथोलॉजी लैब का क्लीनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण करवाना जरूरी होगा. जो लैब संचालक पंजीकरण नहीं करवाएंगे उनके खिलाफ विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी.
कमलेश चौधरी ने बताया कि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट (रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन) नियम 2013 एवं केंद्र सरकार के नियम 2018 के तहत 31 अगस्त तक पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक पैथोलॉजी लैब का पंजीकरण नहीं करवाने पर नियमानुसार जुर्माना लगेगा.
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पहले प्रोविजनल तथा बाद में स्थाई पंजीकरण जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में करवाना होगा. इस दौरान हेल्थ मैनेजर नरेंद्र कुमार खत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे.