बालोतरा (बाड़मेर). परिषद में सभापति को लेकर होने वाले मतदान की तमाम प्रक्रिया को रिटर्निंग ऑफिसर रोहित कुमार की देखरेख में अंतिम रूप दे दिया गया. नव निर्वाचित पार्षद सभापति पद के लिए मतदान करेंगे. सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी. हालांकि, निर्धारित समय से पहले मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो समय से पहले ही मतगणना की जा सकेगी. लेकिन, इसकी संभावना बहुत कम है.
बता दें कि नगर परिषद सभापति को चुनने के लिए नवनिर्वाचित पार्षद मंगलवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक नगर परिषद के नए भवन में मतदान करेंगे. जिसके बाद दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे. वहीं सभापति चुनने के बाद 27 नवंबर को उप सभापति चुना जाएगा.
रिटर्निंग अधिकारी रोहित कुमार का कहना है कि नगर परिषद परिसर में निर्वाचित पार्षदों के अतिरिक्त परिचय पत्र धारक को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा पार्षदों के साथ आने वाले अन्य व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. साथ ही सौरभ ने बताया कि मतदान के समय पार्षद कोई उपकरण नहीं ले जा सकेंगे.
मतदान की गोपनीयता भंग होने की स्थिति में संबंधित सदस्यों के विरुद्ध राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 37 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके अनुसार गोपनीयता भंग करने वाले मतदाता का मत वोटिंग में नहीं लिया जाएगा. उसके विरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोग और नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत नियम अनुसार कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही सभापति और उप सभापति के चुनाव के समय नगर परिषद के अधिकारियों और कार्मिकों का प्रवेश वर्जित रहेगा. इस दौरान वह कार्यालय में नहीं आ सकेंगे. दूसरी ओर सभापति पद के लिए होने वाले मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.