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बाड़मेर शरणार्थी क्वाटर मामला: अवैध निर्माणकार्य पर नगर परिषद ने लगाई रोक - rajasthan latest hindi news

पाक शरणार्थी के सरकारी क्वार्टर को अवैध तरीके से खरीदकर नियमों के विरुद्ध अवैध रूप से कमर्शियल बिल्डिंग के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा था. बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी ने बुधवार को चल रहे नवनिर्माण पर रोक लगा दी.

barmer refugee quater case, municipal council stop illegal construction work
बाड़मेर शरणार्थी क्वाटर मामला...
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Published : Jan 20, 2021, 7:09 PM IST

बाड़मेर. पाक शरणार्थी के सरकारी क्वार्टर को अवैध तरीके से खरीदकर नियमों के विरुद्ध अवैध रूप से कमर्शियल बिल्डिंग के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा था. बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी ने बुधवार को चल रहे नवनिर्माण पर रोक लगा दी. बुधवार को बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान, नहर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा और नगर परिषद के दस्ते ने शरणार्थी क्वाटर पहुंचे. यहां चल रहे निर्माण पर पाबंदी लगाने के साथ निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को जब्त कर लिया गया.

बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी ने बुधवार को चल रहे नवनिर्माण पर रोक लगा दी...

इस पूरे मामले को लेकर नगर परिषद के आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि चौहटन रोड स्थित सरकारी शरणार्थी क्वार्टर को अवैध तरीके से खरीद कर सारे नियमों को ताक पर रखकर अवैध कॉमर्स निर्माण कार्य किया जा रहा था. निर्माण कार्य की लगातार मिल रही शिकायतों पर बाड़मेर उपखंड अधिकारी रोहित चौहान के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को बंद करवाया गया है. निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री को भी जब्त किया गया है.

पढ़ें: प्रदेश में रह रहे पाक हिंदू शरणार्थियों की आर्थिक स्थिति खराब...राज्य सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र

दरअसल, पाक से आए शरणार्थियों को केंद्र सरकार की योजना के तहत 1979 में बाड़मेर में चौहटन रोड पर आवास आवंटित किए गए थे. इनमें क्वार्टर नं 35 किस्तूरचंद के नाम से आवंटित किया गया था. करीब 11 साल बाद 14 फरवरी 1990 को किस्तूरचंद की मौत हो गई. ये आवंटित क्वार्टर 99 साल की लीज पर दिए गए थे. इन्हें बेच नहीं सकते थे. कुटीरचित दस्तावेजों के आधार पर इसका बेचान किया गया. वहीं, शरणार्थी क्वाटर नम्बर 35 को बिना परमिशन के तोड़कर कॉमर्शियल निर्माण करने वाले मामले में पुलिस ने जगदीश पुत्र किशनलाल जांगिड़ को गिरफ्तार किया था. बावजूद इसके शरणार्थी क्वाटर में नव निर्माण धड़ल्ले से जारी था, जिसको लेकर लगातार निर्माण कार्य की मिल रही शिकायतों के बाद उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में नगर परिषद के दस्ते ने निर्माण कार्य को रुकवाया.

बाड़मेर. पाक शरणार्थी के सरकारी क्वार्टर को अवैध तरीके से खरीदकर नियमों के विरुद्ध अवैध रूप से कमर्शियल बिल्डिंग के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा था. बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी ने बुधवार को चल रहे नवनिर्माण पर रोक लगा दी. बुधवार को बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान, नहर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा और नगर परिषद के दस्ते ने शरणार्थी क्वाटर पहुंचे. यहां चल रहे निर्माण पर पाबंदी लगाने के साथ निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को जब्त कर लिया गया.

बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी ने बुधवार को चल रहे नवनिर्माण पर रोक लगा दी...

इस पूरे मामले को लेकर नगर परिषद के आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि चौहटन रोड स्थित सरकारी शरणार्थी क्वार्टर को अवैध तरीके से खरीद कर सारे नियमों को ताक पर रखकर अवैध कॉमर्स निर्माण कार्य किया जा रहा था. निर्माण कार्य की लगातार मिल रही शिकायतों पर बाड़मेर उपखंड अधिकारी रोहित चौहान के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को बंद करवाया गया है. निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री को भी जब्त किया गया है.

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दरअसल, पाक से आए शरणार्थियों को केंद्र सरकार की योजना के तहत 1979 में बाड़मेर में चौहटन रोड पर आवास आवंटित किए गए थे. इनमें क्वार्टर नं 35 किस्तूरचंद के नाम से आवंटित किया गया था. करीब 11 साल बाद 14 फरवरी 1990 को किस्तूरचंद की मौत हो गई. ये आवंटित क्वार्टर 99 साल की लीज पर दिए गए थे. इन्हें बेच नहीं सकते थे. कुटीरचित दस्तावेजों के आधार पर इसका बेचान किया गया. वहीं, शरणार्थी क्वाटर नम्बर 35 को बिना परमिशन के तोड़कर कॉमर्शियल निर्माण करने वाले मामले में पुलिस ने जगदीश पुत्र किशनलाल जांगिड़ को गिरफ्तार किया था. बावजूद इसके शरणार्थी क्वाटर में नव निर्माण धड़ल्ले से जारी था, जिसको लेकर लगातार निर्माण कार्य की मिल रही शिकायतों के बाद उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में नगर परिषद के दस्ते ने निर्माण कार्य को रुकवाया.

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