ETV Bharat / state

बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर बाड़मेर में लगा फिर लॉकडाउन, गाइडलाइन जारी

बाड़मेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर शुक्रवार शाम 7 बजे से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया है. इसको लेकर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर 1 सप्ताह के लॉकडाउन की रूपरेखा और गाइडलाइन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया.

author img

By

Published : Jul 3, 2020, 9:17 PM IST

बारमेर में लॉकडाउन,lockdown imposed in barmer, lockdown in barmer
फिर से लॉकडाउन लागू

बाड़मेर. शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने शुक्रवार शाम से एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर दिया है. बाड़मेर शहर और उसके आसपास के परिधि क्षेत्र में आगामी 1 सप्ताह तक के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया गया हैं. इसको लेकर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा एवं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने इस लॉकडाउन के दौरान होने वाली गतिविधियों के बारे में प्रेस वार्ता आयोजित कर विस्तार पूर्वक बताया.

जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि, पिछले कुछ दिनों से शहर में कोरोना वायरस का तेजी से संक्रमण बड़ा है. जिससे शहर में हॉट स्पॉट में भी बढ़ोतरी हुई है. कोरोना पॉजिटिव केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में मानव जीवन को बचाने प्रशासन की सर्वोपरि प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि, शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों और शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक आयोजित की गई. जिसमें सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए. सब ने एक राय से शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाने की बात कही.

फिर से लॉकडाउन लागू

कलेक्टर ने बताया कि, सर्वसम्मति से बाड़मेर शहर और उसके आसपास के परिधि क्षेत्र में लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया. लॉकडाउन शुक्रवार शाम 7:00 बजे से ही लागू हो गया है. साथ ही कलेक्टर ने बताया कि, लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है. उन्होंने कहा कि, जिस तरह लॉकडाउन एक और दो में लोगों ने अनुशासन का परिचय देते हुए अपने आप को वायरस से सुरक्षित किया. उसी प्रकार फिर से सहयोग की आवश्यकता है.

ये पढ़ें: बाड़मेरः युवक के आत्महत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े परिजन

वहीं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को स्वयं आगे आकर पहल करनी चाहिए. पुलिस को जबरदस्ती की बजाय सहयोग करना चाहिए. उन्होंने बताया कि, सामाजिक सहयोग से ही इस वायरस पर विजय पाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि, लोगों को पुलिस मित्र के रूप में आगे आना चाहिए. पुलिस का सहयोग कर इस लड़ाई से मुकाबला करना चाहिए. इसके अलावा कहा कि, कोई भी नियमों की अनदेखी करता पाया जाएगा पुलिस उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.

ये हैं लॉकडाउन के गाइडलाइन

  • साधारण जन के लिए शक्ति से आवागमन निर्गमन निषेध किया गया है.
  • राजकीय कार्यालय, निजी कार्यालय, स्वायत्तशासी संस्थाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा, राजकीय एवं निजी चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय एवं समस्त चिकित्सा संबंधित प्रतिष्ठान मेडिकल दूध डेयरी को खुले रहेंगे.
  • व्यक्तिगत आपातकालीन स्थिति में उपयोग में लिए जाने वाले वाहन आवागमन हेतु अनुमति रहेंगे. इसके अलावा कोई भी आपातकालीन स्थिति में उपखंड अधिकारी, बाड़मेर कर्फ्यू पास दे सकेंगे.
  • अंत्येष्टि के मामले में 20 व्यक्ति एकत्रित होने की अनुमति रहेगी.
  • इसके अलावा समय-समय पर समीक्षा कर विभिन्न गतिविधियां करने की छूट दी जाएगी. वहीं आदेशों का उल्लंघन करने वालों के नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बता दें कि बाड़मेर में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 393 तक पहुंच गया है. गुरुवार को ही बाड़मेर शहर में एक साथ 33 पॉजिटिव केस सामने आए जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया तो आमजन भी शहर में बढ़ रहे इन आंकड़ों को लेकर चिंतित नजर आ रहा हैं. जिसके बाद प्रशासन ने शुक्रवार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक आयोजित की.

जिसमें सर्वसम्मति से बाड़मेर शहर और उसके परिधि क्षेत्र में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लागू करने पर सहमति बनी. शुक्रवार 7 बजे शाम से ही लॉकडाउन लागू हो गया है. वहीं जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर लॉकडाउन के दौरान होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया.

बाड़मेर. शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने शुक्रवार शाम से एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर दिया है. बाड़मेर शहर और उसके आसपास के परिधि क्षेत्र में आगामी 1 सप्ताह तक के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया गया हैं. इसको लेकर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा एवं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने इस लॉकडाउन के दौरान होने वाली गतिविधियों के बारे में प्रेस वार्ता आयोजित कर विस्तार पूर्वक बताया.

जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि, पिछले कुछ दिनों से शहर में कोरोना वायरस का तेजी से संक्रमण बड़ा है. जिससे शहर में हॉट स्पॉट में भी बढ़ोतरी हुई है. कोरोना पॉजिटिव केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में मानव जीवन को बचाने प्रशासन की सर्वोपरि प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि, शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों और शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक आयोजित की गई. जिसमें सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए. सब ने एक राय से शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाने की बात कही.

फिर से लॉकडाउन लागू

कलेक्टर ने बताया कि, सर्वसम्मति से बाड़मेर शहर और उसके आसपास के परिधि क्षेत्र में लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया. लॉकडाउन शुक्रवार शाम 7:00 बजे से ही लागू हो गया है. साथ ही कलेक्टर ने बताया कि, लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है. उन्होंने कहा कि, जिस तरह लॉकडाउन एक और दो में लोगों ने अनुशासन का परिचय देते हुए अपने आप को वायरस से सुरक्षित किया. उसी प्रकार फिर से सहयोग की आवश्यकता है.

ये पढ़ें: बाड़मेरः युवक के आत्महत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े परिजन

वहीं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को स्वयं आगे आकर पहल करनी चाहिए. पुलिस को जबरदस्ती की बजाय सहयोग करना चाहिए. उन्होंने बताया कि, सामाजिक सहयोग से ही इस वायरस पर विजय पाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि, लोगों को पुलिस मित्र के रूप में आगे आना चाहिए. पुलिस का सहयोग कर इस लड़ाई से मुकाबला करना चाहिए. इसके अलावा कहा कि, कोई भी नियमों की अनदेखी करता पाया जाएगा पुलिस उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.

ये हैं लॉकडाउन के गाइडलाइन

  • साधारण जन के लिए शक्ति से आवागमन निर्गमन निषेध किया गया है.
  • राजकीय कार्यालय, निजी कार्यालय, स्वायत्तशासी संस्थाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा, राजकीय एवं निजी चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय एवं समस्त चिकित्सा संबंधित प्रतिष्ठान मेडिकल दूध डेयरी को खुले रहेंगे.
  • व्यक्तिगत आपातकालीन स्थिति में उपयोग में लिए जाने वाले वाहन आवागमन हेतु अनुमति रहेंगे. इसके अलावा कोई भी आपातकालीन स्थिति में उपखंड अधिकारी, बाड़मेर कर्फ्यू पास दे सकेंगे.
  • अंत्येष्टि के मामले में 20 व्यक्ति एकत्रित होने की अनुमति रहेगी.
  • इसके अलावा समय-समय पर समीक्षा कर विभिन्न गतिविधियां करने की छूट दी जाएगी. वहीं आदेशों का उल्लंघन करने वालों के नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बता दें कि बाड़मेर में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 393 तक पहुंच गया है. गुरुवार को ही बाड़मेर शहर में एक साथ 33 पॉजिटिव केस सामने आए जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया तो आमजन भी शहर में बढ़ रहे इन आंकड़ों को लेकर चिंतित नजर आ रहा हैं. जिसके बाद प्रशासन ने शुक्रवार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक आयोजित की.

जिसमें सर्वसम्मति से बाड़मेर शहर और उसके परिधि क्षेत्र में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लागू करने पर सहमति बनी. शुक्रवार 7 बजे शाम से ही लॉकडाउन लागू हो गया है. वहीं जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर लॉकडाउन के दौरान होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.