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बाड़मेर में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर 600 लोगों पर कार्रवाई, वसूले 92 हजार 100 रुपये का जुर्माना - कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर कार्रवाई

बाड़मेर में कोरोना गाइडलाइन के पालन करवाने के लिए प्रशासन सख्त है. इस बीच प्रशासन ने 600 व्यक्तियों पर कार्रवाई कर उनसे 92 हजार 100 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की है.

Barmer news, violation of Corona Guideline
बाड़मेर में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर 600 लोगों पर कार्रवाई
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Published : May 7, 2021, 8:47 PM IST

बाड़मेर. राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए गुरुवार को जिले में 600 व्यक्तियों से कुल 92 हजार 100 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है. जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है.

यह भी पढ़ें- रूस से 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप आज देर रात पहुंचेगी जयपुर

उन्होंने बताया कि जिले में गुरुवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 401 व्यक्तियों से 54 हजार 300 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बायतु में 8 व्यक्तियों से 2800 रुपये, चौहटन में 13 व्यक्तियों से 1300 रुपये, सेड़वा में 15 व्यक्तियों से 3100 रुपये, सिणधरी में 19 व्यक्तियों से 6500 रुपये, शिव में 8 व्यक्तियों से 1200 रुपये, रामसर में 8 व्यक्तियों से 2200 रुपये, बालोतरा में 89 व्यक्तियों से 15 हजार 200 रुपये, धोरीमन्ना में 4 व्यक्तियों से 1600 तथा सिवाना में 35 व्यक्तियों से 3900 को मिलाकर कुल 600 व्यक्तियों से 92,100 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है.

उन्होने बताया कि जिले में गुरुवार तक 59 हजार 613 व्यक्तियों से 1 करोड़ 5 लाख 5 हजार 376 रुपये की वूसली की जा चुकी है.

बाड़मेर. राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए गुरुवार को जिले में 600 व्यक्तियों से कुल 92 हजार 100 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है. जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है.

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उन्होंने बताया कि जिले में गुरुवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 401 व्यक्तियों से 54 हजार 300 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बायतु में 8 व्यक्तियों से 2800 रुपये, चौहटन में 13 व्यक्तियों से 1300 रुपये, सेड़वा में 15 व्यक्तियों से 3100 रुपये, सिणधरी में 19 व्यक्तियों से 6500 रुपये, शिव में 8 व्यक्तियों से 1200 रुपये, रामसर में 8 व्यक्तियों से 2200 रुपये, बालोतरा में 89 व्यक्तियों से 15 हजार 200 रुपये, धोरीमन्ना में 4 व्यक्तियों से 1600 तथा सिवाना में 35 व्यक्तियों से 3900 को मिलाकर कुल 600 व्यक्तियों से 92,100 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है.

उन्होने बताया कि जिले में गुरुवार तक 59 हजार 613 व्यक्तियों से 1 करोड़ 5 लाख 5 हजार 376 रुपये की वूसली की जा चुकी है.

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