बाड़मेर. आगामी 6 मई को 21दीक्षार्थियों की दीक्षा पालीताणा में आयोजित होगी. उससे पूर्व बाड़मेर में शुक्रवार को श्री जैन श्वेतांबर खतगच्छ चतुर्मास समिति की ओर से दीक्षार्थियों का शहर में भव्य वरघोड़ा निकाला गया. जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने शिरकत की. वरघोड़े के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई.
बता दें कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए गहलोत सरकार ने बड़े आयोजनों पर प्रतिबंध लगाते हुए आयोजन में लोगों की संख्या निर्धारित की है. बावजूद इसके बाड़मेर में जहां एक तरफ लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है. वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को बाड़मेर में कोरोना गाइडलाइन को दरकिनार कर शहर में श्री जैन श्वेतांबर खतगच्छ चतुर्मास समिति की ओर से मुनिराज सुमितचंद्र सागर वह मुनिराज श्रीशीतलचंद्र म. सा. की पावन निश्रा में आराधना भवन से भव्य वर्षीदान वरघोड़ा ( रथयात्रा ) निकाला गया.
जिसमें दीक्षार्थियों को रथ में बिठाकर शहर भर का भ्रमण करवाया गया. रथ यात्रा शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः आराधना भवन पहुंचकर धर्मसभा में परिवर्तित हुई जहां पर दीक्षार्थियों का अभिनंदन किया गया. वहीं वरघोड़े के दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई.
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आयोजन समिति के केवल चंद जैन ने बताया कि 21 दीक्षार्थियों की दीक्षा आगामी 6 मई को सूविहित दीक्षा महोत्सव के रूप में संपन्न होगी. सामूहिक दीक्षा महोत्सव में होने वाली दीक्षाओं में से मुमुक्षु भावना संकलेचा, विनीता संकलेचा, सोना मालू, नर्मदा छाजेड़, महावीर बोहरा, मुस्कान बोहरा, रजत सेठिया, शुभम सिंघवी और रवीना सेठिया यह सभी मुमुक्षु बाड़मेर मालाणी क्षेत्र के हैं. इसी को लेकर आज दीक्षार्थियों का वरघोड़ा शहर में निकाला गया. उन्होंने बताया कि वरघोड़े को लेकर सीमित लोगों को बुलाया गया था, लेकिन आस्था के चलते लोग आए हैं और सभी मास्क पहने हुए हैं.
कनवास में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर एक दुकान सीज, सात लोगों पर 1100 जुर्माना
राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड-19 के नियमों की अवहेलना करने वालों और इसके रोकथाम व प्रभावी क्रियान्विति के लिए गुरुवार को एसडीएम राजेश डागा और कनवास नायब तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा ने जुर्माने की कार्रवाई की. जिसमें कनवास बस स्टैंड पर रमेश मशीनरी की दुकान सीज की गई. कनवास एसडीएम राजेश डागा ने बताया कि कनवास बस स्टैंड पर कोविड-19 के नियमों की अहवेलना के तहत बिना मास्क पहने व्यक्तियों, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वाले कुल सात व्यक्तियों पर 1100 रूपए का जुर्माना लगाकर दण्डित किया गया है.