बाड़मेर. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और संयुक्त सचिव उज्जवल राठौड़ ने अधिसूचना जारी कर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत गृहकर और नगरीय विकास कर को एक साथ 31 दिसंबर 2019 तक जमा करने पर छूट प्रदान की है.
नगर परिषद के राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि आवासीय और व्यवसायिक सभी भवनों के बकाया गृहकर एक साथ जमा करवाने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 फीसदी की छूट और शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट होगी.
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साथ ही राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि लोग बकाया कर और लीज की राशि जमा करा कर छूट का लाभ उठा सकते हैं. ये रियायत 31 दिसंबर 2019 तक प्रभावी रहेगी. बता दें कि जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पहले का नगरीय विकास कर बकाया है. उसे एकमुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पैनल्टी की छूट के साथ-साथ बकाया में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी.