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आवासीय और व्यवसायिक भवनों का बकाया गृहकर एक साथ जमा करने पर अब 50 फीसदी की छूट

बाड़मेर में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और संयुक्त सचिव उज्जवल राठौड़ ने अधिसूचना जारी कर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत गृहकर और नगरीय विकास कर को एक साथ जमा करने पर छूट प्रदान की है. इससे लोगों को खासी राहत मिल सकती है.

बकाया गृहकर एक साथ जमा करने पर 50 फीसदी की छूट, बाड़मेर न्यूज, Barmer News
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Published : Aug 6, 2019, 5:22 PM IST

बाड़मेर. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और संयुक्त सचिव उज्जवल राठौड़ ने अधिसूचना जारी कर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत गृहकर और नगरीय विकास कर को एक साथ 31 दिसंबर 2019 तक जमा करने पर छूट प्रदान की है.

बकाया गृहकर एक साथ जमा करने पर 50 फीसदी की छूट

नगर परिषद के राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि आवासीय और व्यवसायिक सभी भवनों के बकाया गृहकर एक साथ जमा करवाने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 फीसदी की छूट और शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट होगी.

पढ़ें- जयपुर : अब रिंग रोड की बदहाली पर शुरू हुई सियासत, मंत्री ने कहा एनएचएआई की खुल गई पोल

साथ ही राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि लोग बकाया कर और लीज की राशि जमा करा कर छूट का लाभ उठा सकते हैं. ये रियायत 31 दिसंबर 2019 तक प्रभावी रहेगी. बता दें कि जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पहले का नगरीय विकास कर बकाया है. उसे एकमुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पैनल्टी की छूट के साथ-साथ बकाया में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी.

बाड़मेर. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और संयुक्त सचिव उज्जवल राठौड़ ने अधिसूचना जारी कर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत गृहकर और नगरीय विकास कर को एक साथ 31 दिसंबर 2019 तक जमा करने पर छूट प्रदान की है.

बकाया गृहकर एक साथ जमा करने पर 50 फीसदी की छूट

नगर परिषद के राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि आवासीय और व्यवसायिक सभी भवनों के बकाया गृहकर एक साथ जमा करवाने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 फीसदी की छूट और शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट होगी.

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साथ ही राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि लोग बकाया कर और लीज की राशि जमा करा कर छूट का लाभ उठा सकते हैं. ये रियायत 31 दिसंबर 2019 तक प्रभावी रहेगी. बता दें कि जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पहले का नगरीय विकास कर बकाया है. उसे एकमुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पैनल्टी की छूट के साथ-साथ बकाया में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी.

Intro:बाड़मेर

बकाया गृहकर और नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर 50 फीसदी छूट

स्वायत शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव उज्जवल राठौड़ ने एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत गृहकर और नगरीय विकास कर एकमुश्त राशि जमा कराने पर शास्ति में 31 दिसंबर 2019 तक छूट प्रदान की है इसको लेकर बाड़मेर नगर परिषद में आदेश पहुंच गए हैं।


Body:बाड़मेर नगर परिषद के राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि बकाया गृहकर आवासीय व व्यावसायिक सभी भवनों का एकमुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 फीसदी राशि की छूट एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट होगी। इसी तरह वर्ष 2019- 20 तक एकमुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर ब्याज व शास्ति की राशि पर शत-प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पहले का नगरीय विकास कर बकाया है उसे एकमुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पेलेंटी की छूट के साथ-साथ बकाया में 50 प्रतिशत की छूट होगी।


Conclusion:नगर परिषद राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि लोक बकाया कर और लीज राशि जमा करा कर छूट का लाभ उठा सकते हैं यह छूट 31 दिसंबर 2019 तक प्रभावी रहेगी

बाईट - पवन कुमार , राजस्व अधिकारी(आर.ओ) नगर परिषद बाड़मेर
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