छबड़ा (बारां). कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और उसके संक्रमण से बचाव को लेकर बारां जिला कलेक्टर इंद्र कुमार राव ने छबड़ा में भी बुधवार की रात 9 बजे से 1 सितम्बर तक लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण के मद्देनजर उपखंड अधिकारी छबड़ा, छीपाबड़ौद और विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के प्रार्थना पत्र के बाद छबड़ा शहर के नगर पालिका क्षेत्र, ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद और ग्राम पंचायत पछाड़ के राजस्व ग्राम हरनावदाजागीर में 26 अगस्त रात 9 बजे से 1 सितम्बर 2020 तक लॉकडाउन और कर्फ्यू घोषित कर निषेधाज्ञा जारी की गई है.
जिला कलेक्टर इन्द्र सिंह राव ने बताया कि कोरोना आपदा के तहत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत छबड़ा शहर के नगर पालिका शहर और ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद के कस्बा छीपाबड़ौद और ग्राम पंचायत पछाड़ के राजस्व ग्राम हरनावदाजागीर में लॉकडाउन घोषित कर निषेधाज्ञा जारी की गई है है.
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लॉकडाउन के तहत डेयरी दूध वितरण केन्द्र, अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, प्रेस मीडिया के कार्यालय, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, स्टेशन, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, विद्युत उत्पादन इकाई को बंद से मुक्त रखा गया है. इसी क्रम में समस्त एटीएम खुले रहेंगे और नगर पालिका क्षेत्र छबड़ा की समस्त बैंक शाखाएं बन्द रहेंगी. वहीं रेस्टोरेंट एवं भोजनालय में केवल टेक अवे की सुविधा रहेगी. नगर पालिका क्षेत्र छबड़ा संचालित इंदिरा रसोई योजना पर रोक नहीं रहेगी.