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Corona Effect : बांसवाड़ा में केवल 7 घंटे खुलेंगे मार्केट...इन सेवाओं को मिली छूट - जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह

कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों को देखते हुए बांसवाड़ा प्रशासन ने व्यापारियों के साथ मीटिंग कर बाजार खोले जाने का समय निर्धारित कर दिया है. अब सिर्फ 7 घंटे के लिए ही बाजार खुले रहेंगे. इसके साथ ही रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है.

बांसवाड़ा समाचार, banswara news
रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू
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Published : Jul 30, 2020, 7:33 PM IST

बांसवाड़ा. शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिन प्रतिदिन कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. चिंता की बात यह है कि पिछले 10 दिन से काफी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिले हैं. प्रशासन की चिंता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि व्यापारियों के साथ मीटिंग कर बाजार खोले जाने का समय निर्धारित कर दिया गया है. इसके साथ ही रात को कर्फ्यू लगाना पड़ गया है. वहीं, अब भी व्यापारियों और आमजन पर पाबंदियां रहेंगी. नए प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में संबंधित को जुर्माने के साथ सजा का भी सामना करना पड़ सकता है.

रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू

जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के आदेशनुसार अब मार्केट सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक ही खुले रहेंगे. एसडीएम चुंडावत के अनुसार व्यापारी किसी भी कीमत पर समय से पहले और समय के बाद अपने प्रतिष्ठान नहीं खोल पाएंगे. इसके अलावा रात 9:00 से सुबह 6:00 बजे तक जिले भर में कर्फ्यू रहेगा. हालांकि, इस दौरान मेडिकल, दूध, सब्जी, वाटर सप्लायर, बैंक, एटीएम, सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारी और बस सेवाएं इससे मुक्त रहेंगी.

पढ़ें- बांसवाड़ा में कोरोना के 17 नए पॉजिटिव केस, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 182

चुंडावत ने बताया कि बाजार खुलने के दौरान भी न केवल व्यापारी बल्कि खरीदार के लिए भी मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रहेगा. महामारी अधिनियम के तहत बिना मास्क वाले को किसी भी प्रकार की सामग्री बेचने पर प्रतिबंध है. इसके अलावा संबंधित दुकान को सुबह और शाम सैनिटाइज कराने की अनिवार्यता रहेगी. इसकी पालना नहीं करने पर पहली और दूसरी बार पेनल्टी का प्रावधान रहेगा. लेकिन इसके बाद भी कोई व्यापारी इसकी पालना नहीं करता तो महामारी अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है. इन्हें रोकने के लिए शहर में अकेले 12 से अधिक इलाकों में कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ा. साथ ही बताया कि आपातकालीन सेवा के अतिरिक्त आवश्यक कामकाज होने पर ही कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकला जा सकेगा. अनावश्यक तौर पर प्रावधानों के उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए ग्राम पंचायत, विकास अधिकारी और थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है.

बांसवाड़ा. शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिन प्रतिदिन कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. चिंता की बात यह है कि पिछले 10 दिन से काफी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिले हैं. प्रशासन की चिंता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि व्यापारियों के साथ मीटिंग कर बाजार खोले जाने का समय निर्धारित कर दिया गया है. इसके साथ ही रात को कर्फ्यू लगाना पड़ गया है. वहीं, अब भी व्यापारियों और आमजन पर पाबंदियां रहेंगी. नए प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में संबंधित को जुर्माने के साथ सजा का भी सामना करना पड़ सकता है.

रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू

जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के आदेशनुसार अब मार्केट सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक ही खुले रहेंगे. एसडीएम चुंडावत के अनुसार व्यापारी किसी भी कीमत पर समय से पहले और समय के बाद अपने प्रतिष्ठान नहीं खोल पाएंगे. इसके अलावा रात 9:00 से सुबह 6:00 बजे तक जिले भर में कर्फ्यू रहेगा. हालांकि, इस दौरान मेडिकल, दूध, सब्जी, वाटर सप्लायर, बैंक, एटीएम, सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारी और बस सेवाएं इससे मुक्त रहेंगी.

पढ़ें- बांसवाड़ा में कोरोना के 17 नए पॉजिटिव केस, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 182

चुंडावत ने बताया कि बाजार खुलने के दौरान भी न केवल व्यापारी बल्कि खरीदार के लिए भी मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रहेगा. महामारी अधिनियम के तहत बिना मास्क वाले को किसी भी प्रकार की सामग्री बेचने पर प्रतिबंध है. इसके अलावा संबंधित दुकान को सुबह और शाम सैनिटाइज कराने की अनिवार्यता रहेगी. इसकी पालना नहीं करने पर पहली और दूसरी बार पेनल्टी का प्रावधान रहेगा. लेकिन इसके बाद भी कोई व्यापारी इसकी पालना नहीं करता तो महामारी अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है. इन्हें रोकने के लिए शहर में अकेले 12 से अधिक इलाकों में कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ा. साथ ही बताया कि आपातकालीन सेवा के अतिरिक्त आवश्यक कामकाज होने पर ही कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकला जा सकेगा. अनावश्यक तौर पर प्रावधानों के उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए ग्राम पंचायत, विकास अधिकारी और थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है.

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