बांसवाड़ा. जिले में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब यदि शादी में 11 लोग से ज्यादा मिले तो 1 लाख का जुर्माना लगेगा. कलेक्टर ने ऐसे समय में यह आदेश जारी किया है, जब पहले से ही प्रशासन शादी में 1 लाख जुर्माना लगाने लगा है. इधर जिला प्रशासन की समझाइश पर जिले में 148 विवाह समारोह अभी तक टाले जा चुके हैं.
इस समय शादी समारोह का सीजन है और चोरी-छिपे लोग शादी समारोह कर भी रहे हैं. अब अधिकारियों को और ज्यादा स्वायत्तता देने के उद्देश्य से कलेक्टर ने एक नया आदेश जारी किया है. इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब यदि किसी शादी समारोह में 11 व्यक्तियों से ज्यादा इकट्ठे मिले तो वहां संबंधित व्यक्ति पर 1 लाख जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही बैंड बाजा टेंट घुड़सवारी सभी पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
इधर जिला प्रशासन की ओर से लोगों से समझाइश की जा रही है कि वह विवाह समारोह को टाल दे कुछ समय के लिए ही सही. क्योंकि ऐसे समारोह से कोविड-19 का खतरा बढ़ता है. अब तक अरथूना एक, आनन्दपूरी में 5, बांसवाडा में 45, छोटीसरवन में 21, गागडतलाई में 3, गढी में 9, घाटोल में 6, कुशलगढ में 41, सज्जनगढ में 7 और तलवाडा में 10 विवाहों को आपसी समझाइश और सहमति से आगामी दिनों में होने वाले विवाह कार्यक्रमों को फिलहाल टाल देने का निर्णय लिया गया.
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बांसवाड़ा जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने आज आदेश जारी कर इस बात के लिए अधिकारियों को स्वतंत्र कर दिया है कि वे 1 लाख तक जुर्माना लगा सकते हैं. जिसके बाद 148 विवाह समारोह में जिले में टाले जा चुके हैं. निश्चित रूप से यह कोविड काल में अच्छी पहल है.