बांसवाड़ा.लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान शायद ही प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का इस्तेमाल होता नजर आए. निर्वाचन विभाग इस चुनाव को इको फ्रेंडली बनाने जा रहा है.इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल किए जाने पर संबंधित उम्मीदवार या राजनीतिक दल से डिस्पोजल में खर्च हुई राशि की वसूली की जा सकेगी.
निर्वाचन विभाग ने उठाए गए कदमों के तहत प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल में उम्मीदवार की प्रचार सामग्री में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक सामग्री का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. इस दौरान किसी भी प्रकार के पीवीसी फ्लेक्स बोर्ड और अन्य प्रकार की दोबारा काम में नहीं आ सकने वाली प्रचार सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकेगा.
आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रचार के दौरान यदि प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग होना पाया जाता है, तो स्थानीय निकाय की ओर से उस सामग्री का निस्तारण किया जाएगा. जिस का खर्च संबंधित राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार से नियमानुसार वसूला जाएगा.
वहीं निर्वाचन विभाग के नए आदेशों को देखते हुए. जिले के चुनाव आयुक्त कार्टून कैरेक्टर गोटियों से नया संदेश दिया है. गोटियों के जरिए जिला निर्वाचन विभाग ने सारस क्रेन के साथ प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग ना करने की अपील की गई है. यह कार्टून करैक्टर कार्टूनिस्ट आशीष शर्मा ने तैयार किया है.