अलवर. पंचायत आम चुनाव में पहले चरण में तिजारा, रेणी और कठूमर के 554 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा. पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम से वोटिंग कराई जा रही है. सभी मतदान केंद्र पर वोटिंग समाप्ति के बाद मतगणना की जाएगी.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी एरिया मजिस्ट्रेट को और गश्ती पुलिस दलों को अपने क्षेत्र में निरंतर गतिशील रहने और स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिए है. मतदान केंद्र के पास आवश्यक भीड़ जमा न हो या सीधे उनके एक अधिकृत एजेंट के वाहन को छोड़ कोई भी अनाधिकृत वाहन खड़ा नहीं हो इसके लिए भी निर्देश दिए हैं. साथ ही 20 मीटर परिधि में किसी भी मतदाता का बूथ नहीं लगने देने सहित कई जरूरी निर्देश दिए हैं.
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पंचायत आम चुनाव में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 120 बी के तहत निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. 17 जनवरी, 22 जनवरी, 29 जनवरी को सभी औद्योगिक उपक्रम कारोबार व्यवसाय में अवकाश दिया जाएगा. जिससे वह अपने मत का प्रयोग कर सकें.
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पहचान पत्र अवश्य ले जाए
मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य और केंद्र सरकार की ओर से जारी दस्तावेज, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो पहचान पत्र, बैंक और डाकघर से फोटोयुक्त पासबुक, सांसद विधायकों की ओर से जारी अधिकृत पहचान पत्र, आय का पहचान पत्र आईजीआई राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की ओर जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त दस्तावेज और आधार कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज अवश्य रूप से साथ लेकर जाएं.