अलवर. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या 4 के न्यायाधीश अलका शर्मा की अदालत ने गुरुवार को किशनगढ़बास थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची को घर से उठाकर उसके साथ गैंगरेप करने के चार आरोपी अजरुदीन, बशारत खान, असरूद्दीन और समसू खान को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.
अपर लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि किशनगढ़ क्षेत्र में नाबालिग पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके माता पिता दिल्ली में काम करते है और वह गांव में अपनी दादी के पास रहती है. जिसे प्यार का धोखा देकर अजरूद्दीन ले गया और उसके साथ आरोपियों ने गैंग रेप किया.
पीड़िता ने बताया कि वह सातवीं कक्षा में गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ती है और अपनी दादी के पास सो रही थी तभी 3 जुलाई 2015 की रात में उसे घर से किशनगढ़बास में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. जिसके बाद उसे धमकी दी कि किसी को बताया तो बदनाम कर दूंगा. जिसके बाद 15 जुलाई 2015 की रात को उसे अजरु ने बुलाकर 500 रुपए दिए और अजमेर जाने को कहा.
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पीड़िता उसकी बात में आकर अजमेर पहुंच गई. जहां अजरू के नहीं आने पर वो नीमच जाने वाली ट्रेन में बैठ गई. जहां पीड़िता से पुलिस ने पूछताछ की तो सच सामने आया. जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता के परिजनों को सूचना दी. जिसके बाद परिजनों ने अलवर पुलिस को सूचना दे कर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई.
पीड़िता की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने पीड़िता का मेडीकल करवाया और आरोपियों को गिरफ्तार किया. जिसके बाद पुलिस ने जांच में आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट में चालान पेश होने के बाद मामले में सुनवाई हुई और आरोपियों को दोषी मानते हुए गुरुवार को 20 साल की सजा सुनाई गई.