ETV Bharat / state

पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप के 4 आरोपियों को सुनाई 20 साल की सजा - Special Court posco Court Number 4

जिले के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 4 के न्यायाधीश अलका शर्मा की अदालत ने गुरुवार को 7 में पढ़ने वाली नाबालिग से गैंगरेप के मामले में 4 आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म के आरोपियों को सजा, rape accused sentenced ten year
author img

By

Published : Sep 12, 2019, 11:32 PM IST

अलवर. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या 4 के न्यायाधीश अलका शर्मा की अदालत ने गुरुवार को किशनगढ़बास थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची को घर से उठाकर उसके साथ गैंगरेप करने के चार आरोपी अजरुदीन, बशारत खान, असरूद्दीन और समसू खान को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

अपर लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि किशनगढ़ क्षेत्र में नाबालिग पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके माता पिता दिल्ली में काम करते है और वह गांव में अपनी दादी के पास रहती है. जिसे प्यार का धोखा देकर अजरूद्दीन ले गया और उसके साथ आरोपियों ने गैंग रेप किया.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को सजा

पीड़िता ने बताया कि वह सातवीं कक्षा में गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ती है और अपनी दादी के पास सो रही थी तभी 3 जुलाई 2015 की रात में उसे घर से किशनगढ़बास में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. जिसके बाद उसे धमकी दी कि किसी को बताया तो बदनाम कर दूंगा. जिसके बाद 15 जुलाई 2015 की रात को उसे अजरु ने बुलाकर 500 रुपए दिए और अजमेर जाने को कहा.

पढ़ेंः अजमेर: चोर-चोर के शोर ने कराई पुलिस की परेड, छतों से कूदकर हुआ फरार

पीड़िता उसकी बात में आकर अजमेर पहुंच गई. जहां अजरू के नहीं आने पर वो नीमच जाने वाली ट्रेन में बैठ गई. जहां पीड़िता से पुलिस ने पूछताछ की तो सच सामने आया. जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता के परिजनों को सूचना दी. जिसके बाद परिजनों ने अलवर पुलिस को सूचना दे कर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई.

पीड़िता की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने पीड़िता का मेडीकल करवाया और आरोपियों को गिरफ्तार किया. जिसके बाद पुलिस ने जांच में आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट में चालान पेश होने के बाद मामले में सुनवाई हुई और आरोपियों को दोषी मानते हुए गुरुवार को 20 साल की सजा सुनाई गई.

अलवर. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या 4 के न्यायाधीश अलका शर्मा की अदालत ने गुरुवार को किशनगढ़बास थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची को घर से उठाकर उसके साथ गैंगरेप करने के चार आरोपी अजरुदीन, बशारत खान, असरूद्दीन और समसू खान को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

अपर लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि किशनगढ़ क्षेत्र में नाबालिग पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके माता पिता दिल्ली में काम करते है और वह गांव में अपनी दादी के पास रहती है. जिसे प्यार का धोखा देकर अजरूद्दीन ले गया और उसके साथ आरोपियों ने गैंग रेप किया.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को सजा

पीड़िता ने बताया कि वह सातवीं कक्षा में गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ती है और अपनी दादी के पास सो रही थी तभी 3 जुलाई 2015 की रात में उसे घर से किशनगढ़बास में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. जिसके बाद उसे धमकी दी कि किसी को बताया तो बदनाम कर दूंगा. जिसके बाद 15 जुलाई 2015 की रात को उसे अजरु ने बुलाकर 500 रुपए दिए और अजमेर जाने को कहा.

पढ़ेंः अजमेर: चोर-चोर के शोर ने कराई पुलिस की परेड, छतों से कूदकर हुआ फरार

पीड़िता उसकी बात में आकर अजमेर पहुंच गई. जहां अजरू के नहीं आने पर वो नीमच जाने वाली ट्रेन में बैठ गई. जहां पीड़िता से पुलिस ने पूछताछ की तो सच सामने आया. जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता के परिजनों को सूचना दी. जिसके बाद परिजनों ने अलवर पुलिस को सूचना दे कर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई.

पीड़िता की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने पीड़िता का मेडीकल करवाया और आरोपियों को गिरफ्तार किया. जिसके बाद पुलिस ने जांच में आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट में चालान पेश होने के बाद मामले में सुनवाई हुई और आरोपियों को दोषी मानते हुए गुरुवार को 20 साल की सजा सुनाई गई.

Intro:एंकर....अलवर जिले के विशिष्ट न्यायालय पोक्सो संख्या 4 के न्यायाधीश अलका शर्मा की अदालत ने आज ने आज 13 साल की 7 की पढ़ाई करने वाली नाबालिक बच्ची से गैंगरेप के मामले में 4 आरोपीयो को 20-20 साल के कठोर कारावास ओर 25-25 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई हैं । Body:विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या 4 के न्यायाधीश अलका शर्मा की अदालत ने आज किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के मुसाखेड़ा गांव में एक नाबालिक बच्ची को घर से उठाकर उसके साथ गैंगरेप करने के चार आरोपियों को अजरुदीन, बशारत खान, असरूद्दीन और समसू खान को दोषी मानते हुए चारों आरोपियों को 20-20 की सजा और 25 -25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है
अपर लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि किशनगढ़ क्षेत्र के मूसा खेड़ा गांव निवासी नाबालिक पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उंसके माता पिता दिल्ली में काम करते है और वह गांव में अपनी दादी के पास रहती है। उसको प्यार का धोखा देकर अजरूद्दीन ले गया ओर उंसके बाद उन्होंने उंसके साथ गैंग रेप किया। पीड़िता ने बताया कि वह सातवीं कक्षा में गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ती है और अपनी दादी के पास सो रही थी तभी 3 जुलाई 2015 रात्रि को उसे घर से किशनगढ़बास में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया । इसके बाद उसे धमकी दी गई कि किसी को बताया तो दबनाम कर दूंगा। इसके बाद 15 जुलाई 2015 की रात्रि को उसे अजरु ने फिर बुलाया गया। इसके बाद वह अलवर आई थी और अलवर से अजमेर गई थी इसके बाद नीमच मध्यप्रदेश चली गई जहाँ पुलिस वालों ने बैठी देखकर पूछताछ की ओर परिजनों को ओर अलवर पुलिस को बुलाया । इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। Conclusion:पीड़िता की ओर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने के बाद पुलिस ने पीड़िता का मैडीकल करवाया और आरोपीयो को गिरफ्तार किया।
इसके बाद पुलिस ने जांच में आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट में चालान पेश किया । कोर्ट में चालान पेश के जाने के बाद मामले में सुनवाई हुई और आरोपियों को दोषी मानते हुए आज 20 -20 साल की सजा सुनाई है।
बाईट...अनूप खटाणा...एपीपी पोक्सो कोर्ट संख्या 4
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.