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पॉक्सो कोर्ट ने बालक के साथ कुकर्म करने वाले दोषी को 20 साल की सजा सुनाई

अलवर जिले में बालक के साथ कुकर्म (POCSO court sentenced 20 years imprisonment) करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है.

POCSO court in Alwar district,  POCSO court sentenced 20 years imprisonment
कुकर्म करने वाले दोषी को 20 साल की सुनाई सजा.
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Published : Jun 22, 2023, 9:35 PM IST

Updated : Jun 22, 2023, 11:49 PM IST

अलवर. जिले में बालक के साथ कुकर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दो लाख रुपए आर्थिक दंड भी लगाया है. परिजनों ने दोषी को सजा मिलने पर खुशी जताई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि पीड़ित के पिता ने 19 अप्रैल 2022 को रामगढ़ थाने में अपने मानसिक रूप से कमजोर बेटे के साथ कुकर्म की घटना को लेकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पीड़ित के पिता ने बताया कि उसका बेटा परचून की दूकान पर सामान लेने गया हुआ था. इस दौरान हाल निवासी बिजली घर अयूब नट ने उसके बेटे को बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया. वहां बालक के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया. घाटना के बाद बालक रोता हुआ मिला. बच्चे ने घटना की पूरी जानकारी परिजनों को दी.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा, लगाया 66 हजार का अर्थदंड

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए चालान पेश किया. लोक अभियोजक ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने और पेश सबूत के आधार पर पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी अयूब नट को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. मामले में पीड़ित के परिजनों ने कहा कि उनको न्याय मिला है. उन्होंने कहा कि आरोपी को सख्त सजा मिली है.

अलवर. जिले में बालक के साथ कुकर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दो लाख रुपए आर्थिक दंड भी लगाया है. परिजनों ने दोषी को सजा मिलने पर खुशी जताई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि पीड़ित के पिता ने 19 अप्रैल 2022 को रामगढ़ थाने में अपने मानसिक रूप से कमजोर बेटे के साथ कुकर्म की घटना को लेकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पीड़ित के पिता ने बताया कि उसका बेटा परचून की दूकान पर सामान लेने गया हुआ था. इस दौरान हाल निवासी बिजली घर अयूब नट ने उसके बेटे को बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया. वहां बालक के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया. घाटना के बाद बालक रोता हुआ मिला. बच्चे ने घटना की पूरी जानकारी परिजनों को दी.

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शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए चालान पेश किया. लोक अभियोजक ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने और पेश सबूत के आधार पर पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी अयूब नट को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. मामले में पीड़ित के परिजनों ने कहा कि उनको न्याय मिला है. उन्होंने कहा कि आरोपी को सख्त सजा मिली है.

Last Updated : Jun 22, 2023, 11:49 PM IST
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