अलवर. राजस्थान सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि अगर कोई कर्मचारी शराब पीकर अपनी पत्नी बच्चों और मां-बाप को कष्ट देगा, तो उसका आधा वेतन परिजनों के खाते में जमा हो जाएगा.
बता देगी सरकारी आदेश के मुताबिक अगर किसी राजसेवक को शराब पीने की आदत है और परिवार के प्रति अपने फर्ज का निर्वाह नही कर रहा है तो उसकी तनख्वाह का आधा हिस्सा पत्नी के खाते में जमा करा दिया जाएगा. सरकार ने सिविल सेवा आचरण नियम में बदलाव कर दिया है. इसके तहत अगर सरकार के किसी कर्मचारी को शराब पीने की लत है और वह अपने परिवार को ठीक से भरण पोषण नही कर पा रहा है तो उसे अपने वेतन के आधे हिस्से से हाथ से धोना पड़ेगा.
पढ़ेंः अलवर: बहरोड़ के कन्या महाविद्यालय के प्रथम सत्र में प्रवेश के लिए आए 63 आवेदन
सरकारी आदेश के अनुसार अगर किसी कर्मचारी के आचरण को लेकर कोई परिजन शिकायत करेगा या किसी भरोसेमंद सूत्र से जानकारी मिलेगी कि वह शराब जैसी नशीले पदार्थ की गिरफ्त में है तो जांच के बाद उसका आधा वेतन पत्नी के खाते में जमा कराने की व्यवस्था की जाएगी. इधर कर्मचारी नेता पंकज शर्मा का कहना है कि सरकार का यह आदेश स्वागत योग्य है. बहुत से कर्मचारी शराब सहित अन्य कई तरह के नशों के आदी हैं. ऐसे में वे अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नही कर पा रहे हैं.