अलवर. 2017 में हुई मॉबलिंचिंग में पहलू खान की हत्या मामले में 14 अगस्त को फैसला आ सकता है. मॉबलिंचिंग की घटना पर 5 एफआईआर दर्ज हुई थीं, जिसमें पहलू खान की हत्या मामले पर बहस व गवाहों के बयान पूरे हो चुके हैं और न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में 9 आरोपी हैं.
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बता दें कि हरियाणा के मेवात के कुछ लोग साल 2017 में अलवर के बहरोड़ से दो गाड़ियों में गाय लेकर जा रहे थे. भीड़ ने रोककर उन्हें गो तस्करी के संदेह में पीटा. जिसमें पहलू खान नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी. ये मामला पूरे देश में उछला था, जिस पर पांच एफआईआर दर्ज हुई थीं. शुरुआत में पहलू खान मामले की सुनवाई बहरोड़ के न्यायालय में चल रही थी. लेकिन पहलू खान के परिजनों की मांग पर उच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई अलवर की विशेष अदालत को करने के आदेश दिए. उसके बाद अलवर की विशेष अदालत संख्या 1 में मामले की सुनवाई चल रही थी.
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तो वहीं सरकारी वकील योगेंद्र खटाणा ने बताया कि इस मामले में कुल 9 आरोपियों में से दो बाल अपचारी हैं. बाल अपचारियों का मामला बाल न्यायालय में चल रहा है. तो वहीं अलवर की विशेष अदालत में 7 आरोपियों की सुनवाई चल रही थी. इस मामले में वकील की तरफ से 44 गवाह पेश किए गए. साथ ही बताया कि अगर 302 का आरोप सिद्ध होता है तो आरोपियों को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. अभी सभी आरोपी बेल पर बाहर हैं. दरअसल, भाजपा सरकार के गृहमंत्री आदेश पर सभी आरोपियों को विशेष बेल दी गई थी.