अलवर. जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी किसानों को देने के लिए फसल बीमा रथ निकाला गया. इस रथ को जिला कलेक्टर रामचरण और कृषि विभाग अधिकारी पीसी मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. कृषि विभाग अधिकारी पीसी मीणा ने बताया कि जिले में राज्य सरकार द्वारा खरीफ फसल मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य बातें :
- योजना में बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास और ग्वार को अधिसूचित किया गया है.
- खरीफ की मुख्य फसल बाजरा जिले की सभी तहसीलों में अधिसूचित की गई है.
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में सहकारी ग्रामीण भूमि विकास बैंक से मौसम के लिए फसल ऋण लेने वाले कृषकों को इस योजना में बीमा कराना अनिवार्य है. वहीं गैर ऋणी बटाईदार कृषक बैंक सीएमसी और बीमा कंपनी से बीमा करवा सकते हैं.
- बीमा करवाने के लिए कृषक को संबंधित बैंक में आधार अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा.
- योजना के तहत किसानों को बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा.
आपको बता दें कि बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. ऋणी किसानों की ओर से बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना वित्तीय संस्थाओं को 29 जुलाई तक देनी होगी. जिले में खरीफ फसल 2019 में फसल बीमा व्यवसाय करने हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया को भी अधिसूचित किया गया है.