अलवर. जिले की विशिष्ट न्यायालय पोक्सो नंबर 1 अजय शर्मा की अदालत ने सोमवार को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाते हुए आरोपी को अलग-अलग मामलों में 10 साल का कठोर कारावास और 40 हजार का अर्थदंड से दंडित किया है. जानकारी के अनुसार आरोपी ने नाबालिक लड़की अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए तालाब पर गई थी उसी वक्त आरोपी नाबालिग लड़की को उठा ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया.
पोक्सो अदालत नंबर 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन ने बताया कि 10 नवंबर 2016 को सदर थाना अंतर्गत एक गांव की 15 साल की लड़की अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए तालाब पर गई थी. उस वक्त गांव के ही रमेश पुत्र सीताराम गुर्जर और उसके साथी उसको उठाकर ले गए और उसके साथ रमेश ने दुष्कर्म किया.
बता दें कि जब यह मामला दर्ज हुआ उससे 3 महीने पहले भी इस आरोपी रमेश गुर्जर ने इस पीड़िता को खेत पर जाते समय रास्ते में रोककर दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी. उस वक्त पीड़िता की ओर से कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया था.
लेकिन दूसरी बार घटना होने पर यह मामला दर्ज कराया गया था. उन्होंने बताया कि सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर पोक्सो अदालत नंबर 1 के विशिष्ट न्यायाधीश अजय शर्मा ने आरोपी रमेश गुर्जर पुत्र सीताराम गुर्जर को तीन अलग-अलग धाराओं में 10 साल की सजा और 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.