अजमेर. राजस्थान एन एच एम फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने सरकार से फार्मासिस्ट भर्ती नियमों में संशोधन कर नर्सिंग पैरामेडिकल की तरह डिग्री डिप्लोमा के प्राप्तांक प्रतिशत और बोनस अंक के आधार पर भर्ती करवाने की मांग की है. अजमेर में एसोसिएशन के बैनर तले यह मांग जिला प्रशासन के माध्यम से फार्मेसिस्ट ने सरकार से की है. एसोसिएशन के संभाग प्रभारी हिमांशु नामा ने बताया कि राज्य सरकार ने फरवरी 2013 में एक नोटिफिकेशन जारी किया. जिसमें स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग पैरामेडिकल सहित सभी 46 अराजपत्रित संवर्गो कि सेवा नियमों में संशोधन कर भर्ती परीक्षा के बजाय व्यवसायिक योग्यता के प्राप्तांक को एवं बोनस अंकों के आधार पर भर्तियां करने का प्रावधान किया था. लेकिन जून 2018 में गत भाजपा सरकार ने कोचिंग माफियाओं के दबाव में एक नोटिफिकेशन जारी किया.
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जिसमें राजस्थान मेडिकल एंड हेल्थ सब ऑडिनेट सेवा नियमों में भेदभाव तरीके से संशोधन किया और 45 संवर्गो को छोड़कर केवल फार्मेसिस्ट पद के लिए ही भर्ती परीक्षा का प्रावधान लागू किया. नामा का कहना है कि सरकार एक तरफ स्वास्थ्य विभाग की समस्त नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भारतीय व्यवसाई की योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत और बोनस अंकों के आधार पर करवा रही है. वहीं दूसरी तरफ गत सरकार के भेदभाव पूर्ण रवैया से स्वास्थ्य विभाग के एकमात्र फार्मेसिस्ट पद के लिए ही भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया है. एसोसिएशन ने सरकार से 2 सूत्रीय मांग की है. इनमें फार्मासिस्ट भर्ती नियम संशोधन कर स्वास्थ्य विभाग की अन्य भर्तियों की भांति ही व्यवसायिक योग्यता ( डिग्री डिप्लोमा ) के प्राप्तांक प्रतिशत और बोनस अंकों के आधार पर करवाने और निदेशालय की ओर से नवसृजित 2369 पद एवं पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार 1736 पद जोड़कर कुल 4105 पदों पर भर्ती पूरी करवाई जाए.