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अजमेर में भाजपा नेता अनिल नरवाल को मिली जमानत, 45 दिनों तक रहेंगे नगर निगम की सीमा से बाहर

अजमेर में भाजपा युवा मोर्चा के नेता और पार्षद पति अनिल नरवाल और उसके साथी मनीष को सेशन जिला न्यायालय ने जमानत दे दी है. इन पर धार्मिक उन्माद फैलाने और राजकार्य में बाध उत्पन्न करने का आरोप है.

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Published : Nov 8, 2019, 7:55 AM IST

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अजमेर. जिले में भाजपा युवा मोर्चा के नेता और पार्षद पति अनिल नरवाल को सेशन जिला न्यायालय ने जमानत दे दी है. अनिल नरवाल और उसके दोस्त मनीष को जमानत देने के साथ ही 45 दिन तक अजमेर नगर निगम सीमा से बाहर रखा गया है.

अजमेर में भाजपा नेता अनिल नरवाल को जमानत मिली

न्यायालय के अनुसार दोनों आरोपी 45 दिन तक अजमेर नगर निगम क्षेत्र में नहीं आएंगे. केवल न्यायालय में पेशी के दौरान ही अजमेर आ सकेंगे. इसके बारे में अजमेर लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि बीते महीने लोंगिया क्षेत्र में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े के बाद दो समुदाय आमने-सामने हो गए थे. इस दौरान अनिल नरवाल पर जाति सूचक और धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप है.

यह भी पढ़ें- निकाय चुनाव 2019: पौने दो लाख से ज्यादा नव मतदाता चुनेंगे शहर की सरकार

लोक अभियोजक ने बताया कि इसी दौरान अनिल नरवाल और उसके दोस्त मनीष ने धार्मिक उन्माद फैलाने और राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया. जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को न्यायालय में पेश किया. जहां लगातार जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी. लेकिन एक बार फिर अनिल नरवाल उसके साथी ने जमानत याचिका लगाई, जहां लंबी बहस के बाद उन्हें सशर्त जमानत दी गई है.

अजमेर. जिले में भाजपा युवा मोर्चा के नेता और पार्षद पति अनिल नरवाल को सेशन जिला न्यायालय ने जमानत दे दी है. अनिल नरवाल और उसके दोस्त मनीष को जमानत देने के साथ ही 45 दिन तक अजमेर नगर निगम सीमा से बाहर रखा गया है.

अजमेर में भाजपा नेता अनिल नरवाल को जमानत मिली

न्यायालय के अनुसार दोनों आरोपी 45 दिन तक अजमेर नगर निगम क्षेत्र में नहीं आएंगे. केवल न्यायालय में पेशी के दौरान ही अजमेर आ सकेंगे. इसके बारे में अजमेर लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि बीते महीने लोंगिया क्षेत्र में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े के बाद दो समुदाय आमने-सामने हो गए थे. इस दौरान अनिल नरवाल पर जाति सूचक और धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप है.

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लोक अभियोजक ने बताया कि इसी दौरान अनिल नरवाल और उसके दोस्त मनीष ने धार्मिक उन्माद फैलाने और राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया. जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को न्यायालय में पेश किया. जहां लगातार जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी. लेकिन एक बार फिर अनिल नरवाल उसके साथी ने जमानत याचिका लगाई, जहां लंबी बहस के बाद उन्हें सशर्त जमानत दी गई है.

Intro:अजमेर/भाजपा युवा मोर्चा नेता व पार्षद पति अनिल नरवाल को सेशन जिला न्यायालय ने जमानत दी है अनिल नरवाल व उसके दोस्त मनीष को जमानत देने के साथ ही 45 दिन तक अजमेर नगर निगम सीमा से बाहर रखा गया है



न्यायालय के अनुसार दोनों आरोपी 45 दिन तक अजमेर नगर निगम क्षेत्र में नहीं आएंगे केवल न्यायालय में पेशी के दौरान ही अजमेर आ सकेंगे अजमेर लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि बीते महीने लोंगिया क्षेत्र में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े के बाद दो समुदाय आमने-सामने हो गए थे



इसी दौरान अनिल नरवाल व उसके दोस्त मनीष ने धार्मिक उन्माद फैलाने राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को न्यायालय में पेश किया जहां लगातार जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी

लेकिन एक बार फिर अनिल नरवाल उसके साथी ने जमानत याचिका लगाई जहां लंबी बहस के बाद उन्हें सशर्त जमानत दी गई है


बाईट-विवेक पाराशर लोक अभियोजकBody:अजमेरConclusion:अजमेर
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