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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को सुनाई 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा

अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में एक आरोपी को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Sexually Assaulting With Minor
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 13, 2023, 5:58 PM IST

अजमेर. नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अजमेर की पॉक्सो एक्ट प्रकरण की कोर्ट संख्या एक ने एक आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है. घटना केकड़ी थाना क्षेत्र की थी, जहां एक शादी के कार्यक्रम में आरोपी ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की थी.

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 3 मई 2022 को नाबालिग के पिता ने केकड़ी शहर थाना पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसकी बेटियां 2 मई 2022 को पड़ोस में हो रहे एक शादी के कार्यक्रम में खेल रही थी. उस दिन बारात आई हुई थी. इसमें आरोपी हेमराज ने शराब पी रखी थी. आरोपी हेमराज सभी लड़कियों के प्रति बुरी नजर बनाए हुए था. रात 9:30 बजे जब लड़कियां बाड़े में शौच के लिए गई, तब आरोपी हेमराज भी वहां पहुंच गया. आरोपी हेमराज को देखकर लड़कियों ने भागने की कोशिश की लेकिन हेमराज ने नाबालिग पीड़िता को पकड़ लिया. इसके बाद उससे अश्लील हरकत की. इस दौरान नाबालिग ने शोर मचाया, जिसे सुनकर पिता मौके पर पहुंचे. इस पर आरोपी हेमराज मौके से भाग गया. आरोपी हेमराज की घिनौनी हरकत को तीनों नाबालिग लड़कियों ने देखा था.

पढ़ें : NSA Imposed On Criminal Rehan : राजस्थान व एमपी के कुख्यात अपराधी रेहान पर विशेषाधिकार के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने लगाई रासुका

14 गवाह और 25 दस्तावेज कोर्ट में पेश : परिहार ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर केकड़ी शहर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. इस प्रकरण में पुलिस ने 22 जून 2022 को कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था. उन्होंने बताया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 25 दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश किए गए.

निर्णय के साथ कोर्ट ने लिखा अपना मत : परिहार ने बताया कि फैसला सुनाने के साथ कोर्ट ने मामले में अपना मत भी जाहिर करते हुए लिखा है कि 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ गंभीर प्रकृति का अपराध है. जिस प्रकार से देश में नाबालिग किशोरियों के साथ लैंगिक अपराध की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है. उसे देखते हुए अभियुक्त के विरुद्ध नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. इसलिए अभियुक्त को दंडित करना न्यायोचित होगा.

अजमेर. नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अजमेर की पॉक्सो एक्ट प्रकरण की कोर्ट संख्या एक ने एक आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है. घटना केकड़ी थाना क्षेत्र की थी, जहां एक शादी के कार्यक्रम में आरोपी ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की थी.

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 3 मई 2022 को नाबालिग के पिता ने केकड़ी शहर थाना पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसकी बेटियां 2 मई 2022 को पड़ोस में हो रहे एक शादी के कार्यक्रम में खेल रही थी. उस दिन बारात आई हुई थी. इसमें आरोपी हेमराज ने शराब पी रखी थी. आरोपी हेमराज सभी लड़कियों के प्रति बुरी नजर बनाए हुए था. रात 9:30 बजे जब लड़कियां बाड़े में शौच के लिए गई, तब आरोपी हेमराज भी वहां पहुंच गया. आरोपी हेमराज को देखकर लड़कियों ने भागने की कोशिश की लेकिन हेमराज ने नाबालिग पीड़िता को पकड़ लिया. इसके बाद उससे अश्लील हरकत की. इस दौरान नाबालिग ने शोर मचाया, जिसे सुनकर पिता मौके पर पहुंचे. इस पर आरोपी हेमराज मौके से भाग गया. आरोपी हेमराज की घिनौनी हरकत को तीनों नाबालिग लड़कियों ने देखा था.

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14 गवाह और 25 दस्तावेज कोर्ट में पेश : परिहार ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर केकड़ी शहर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. इस प्रकरण में पुलिस ने 22 जून 2022 को कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था. उन्होंने बताया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 25 दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश किए गए.

निर्णय के साथ कोर्ट ने लिखा अपना मत : परिहार ने बताया कि फैसला सुनाने के साथ कोर्ट ने मामले में अपना मत भी जाहिर करते हुए लिखा है कि 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ गंभीर प्रकृति का अपराध है. जिस प्रकार से देश में नाबालिग किशोरियों के साथ लैंगिक अपराध की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है. उसे देखते हुए अभियुक्त के विरुद्ध नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. इसलिए अभियुक्त को दंडित करना न्यायोचित होगा.

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