अजमेर. बालक से कुकर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो 2 ने ब्यावर छावनी लाहौर बस्ती निवासी जगदीश लोहार को 10 साल का कठोर कारावास और 75 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से 22 दस्तावेज और 11 गवाह पेश किए गए थे.
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विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया, कि पीड़ित की मां ने ब्यावर सिटी थाने में 29 अक्टूबर 2018 को बालक से कुकर्म का मामला दर्ज करवाया था. इस केस की सुनवाई करते हुए पॉक्सो 2 की अदालत के न्यायाधीश राजेंद्र चंद्र गुप्ता ने जगदीश लोहार को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.