ETV Bharat / state

अजमेरः बालक से कुकर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

author img

By

Published : Dec 13, 2019, 1:37 PM IST

अजमेर में बालक से कुकर्म के मामले में आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 75 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है. ब्यावर सिटी थाने में 29 अक्टूबर 2018 को बालक से कुकर्म का मामला दर्ज कराया गया था.

कुकर्म के आरोपी को सजा, Ajmer news, misdemeanor Accused sentenced in Ajmer
कुकर्म के आरोपी को सजा

अजमेर. बालक से कुकर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो 2 ने ब्यावर छावनी लाहौर बस्ती निवासी जगदीश लोहार को 10 साल का कठोर कारावास और 75 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से 22 दस्तावेज और 11 गवाह पेश किए गए थे.

बालक से कुकर्म के आरोपी को सजा

ये पढ़ेंः शौचालय भूमि विवाद पर सदर ने रखा पक्ष, 'कुछ लोग भ्रम फैलाकर प्रशासन को गुमराह कर रहे'

विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया, कि पीड़ित की मां ने ब्यावर सिटी थाने में 29 अक्टूबर 2018 को बालक से कुकर्म का मामला दर्ज करवाया था. इस केस की सुनवाई करते हुए पॉक्सो 2 की अदालत के न्यायाधीश राजेंद्र चंद्र गुप्ता ने जगदीश लोहार को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

अजमेर. बालक से कुकर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो 2 ने ब्यावर छावनी लाहौर बस्ती निवासी जगदीश लोहार को 10 साल का कठोर कारावास और 75 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से 22 दस्तावेज और 11 गवाह पेश किए गए थे.

बालक से कुकर्म के आरोपी को सजा

ये पढ़ेंः शौचालय भूमि विवाद पर सदर ने रखा पक्ष, 'कुछ लोग भ्रम फैलाकर प्रशासन को गुमराह कर रहे'

विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया, कि पीड़ित की मां ने ब्यावर सिटी थाने में 29 अक्टूबर 2018 को बालक से कुकर्म का मामला दर्ज करवाया था. इस केस की सुनवाई करते हुए पॉक्सो 2 की अदालत के न्यायाधीश राजेंद्र चंद्र गुप्ता ने जगदीश लोहार को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:अजमेर- बालक से कुकर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉस्को 2 ने ब्यावर छावनी लाहौर बस्ती निवासी जगदीश लोहार को 10 साल का कठोर कारावास व 75 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है


विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित की मां ने ब्यावर सिटी थाने में 29 अक्टूबर 2018 को बालक से कुकर्म का मामला दर्ज करवाया था जहां मामले की सुनवाई करते हुए पोस्को दो कि अदालत के न्यायाधीश राजेंद्र चंद्र गुप्ता ने जगदीश लोहार को सजा सुनाते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है




जहां प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 22 दस्तावेज व 11 गवाह पेश किए गए थे,


बाईट-रूपेंद्र परिहार लोक अभियोजक


Body:अजमेर


Conclusion:अजमेर
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.