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पाकिस्तान की अदालत ने ईशनिंदा के दोषी ईसाई भाइयों को मौत की सजा सुनाई

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Published : Jun 9, 2022, 10:44 PM IST

पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने साल 2011 में सोशल मीडिया पर ईशनिंदा वाली सामग्री अपलोड करने के दोषी दो ईसाई भाइयों की मौत की सजा को बरकरार रखा है. लाहौर उच्च न्यायालय रावलपिंडी पीठ ने दोषियों कैसर अयूब और अमून अयूब की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी.

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लाहौर: पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने साल 2011 में सोशल मीडिया पर ईशनिंदा वाली सामग्री अपलोड करने के दोषी दो ईसाई भाइयों की मौत की सजा को बरकरार रखा है. न्यायमूर्ति राजा शाहिद महमूद अब्बासी और न्यायमूर्ति चौधरी अब्दुल अजीज की लाहौर उच्च न्यायालय रावलपिंडी पीठ ने बुधवार को दोषियों कैसर अयूब और अमून अयूब की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी.

साल 2018 में एक सत्र अदालत ने मुहम्मद सईद की शिकायत पर दो ईसाई भाइयों को मौत की सजा सुनाई, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया था और एक वेबसाइट पर ईशनिंदा पोस्ट पोस्ट किया था. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लाहौर से करीब 300 किलोमीटर दूर तलगांग चकवाल जिले में रहने वाले दोनों भाइयों के खिलाफ 2011 में मामला दर्ज किया गया था.

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ईसाई भाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले सेंटर फॉर लीगल एड असिस्टेंस एंड सेटलमेंट के अनुसार, कैसर अयूब का 2011 में अपने कार्यालय में एक लड़की के मुद्दे पर एक सहयोगी के साथ झगड़ा हुआ था. इसके बाद उनके प्रतिद्वंद्वी ने पंजीकरण के लिए पुलिस से संपर्क किया था. उसके और उसके भाई के खिलाफ ईशनिंदा का मामला दर्ज किया. मामला दर्ज होने के बाद दोनों देश छोड़कर भागने में सफल रहे.

इसमें कहा गया है कि पहले दोनों ईसाई भाई सिंगापुर गए, फिर थाईलैंड गए, लेकिन किसी भी स्थान पर अपने प्रवास को बढ़ाने का प्रबंधन नहीं कर सके और 2012 में पाकिस्तान लौट आए. उनके आने पर उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है. कैसर अयूब के तीन बच्चे हैं.

यह भी पढ़ें: श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने आईएमएफ चीफ के साथ देश के आर्थिक संकट पर चर्चा की

एक औपनिवेशिक विरासत के रूप में पाकिस्तान के ईशनिंदा कानून को पूर्व सैन्य शासक और राष्‍ट्रपति जियाउल हक ने 1980 के दशक में और अधिक कठोर बनाया गया था. पाकिस्‍तान में पैगंबर का अपमान करने के लिए अधिकतम सजा के रूप में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है.

लाहौर: पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने साल 2011 में सोशल मीडिया पर ईशनिंदा वाली सामग्री अपलोड करने के दोषी दो ईसाई भाइयों की मौत की सजा को बरकरार रखा है. न्यायमूर्ति राजा शाहिद महमूद अब्बासी और न्यायमूर्ति चौधरी अब्दुल अजीज की लाहौर उच्च न्यायालय रावलपिंडी पीठ ने बुधवार को दोषियों कैसर अयूब और अमून अयूब की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी.

साल 2018 में एक सत्र अदालत ने मुहम्मद सईद की शिकायत पर दो ईसाई भाइयों को मौत की सजा सुनाई, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया था और एक वेबसाइट पर ईशनिंदा पोस्ट पोस्ट किया था. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लाहौर से करीब 300 किलोमीटर दूर तलगांग चकवाल जिले में रहने वाले दोनों भाइयों के खिलाफ 2011 में मामला दर्ज किया गया था.

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ईसाई भाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले सेंटर फॉर लीगल एड असिस्टेंस एंड सेटलमेंट के अनुसार, कैसर अयूब का 2011 में अपने कार्यालय में एक लड़की के मुद्दे पर एक सहयोगी के साथ झगड़ा हुआ था. इसके बाद उनके प्रतिद्वंद्वी ने पंजीकरण के लिए पुलिस से संपर्क किया था. उसके और उसके भाई के खिलाफ ईशनिंदा का मामला दर्ज किया. मामला दर्ज होने के बाद दोनों देश छोड़कर भागने में सफल रहे.

इसमें कहा गया है कि पहले दोनों ईसाई भाई सिंगापुर गए, फिर थाईलैंड गए, लेकिन किसी भी स्थान पर अपने प्रवास को बढ़ाने का प्रबंधन नहीं कर सके और 2012 में पाकिस्तान लौट आए. उनके आने पर उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है. कैसर अयूब के तीन बच्चे हैं.

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एक औपनिवेशिक विरासत के रूप में पाकिस्तान के ईशनिंदा कानून को पूर्व सैन्य शासक और राष्‍ट्रपति जियाउल हक ने 1980 के दशक में और अधिक कठोर बनाया गया था. पाकिस्‍तान में पैगंबर का अपमान करने के लिए अधिकतम सजा के रूप में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है.

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