उदयपुर. जिले के वल्लभनगर विधानसभा (Vallabhnagar Assembly) क्षेत्र में उपचुनाव शनिवार (Saturday) सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 तक होना है. जहां 2 लाख 53 हजार 831 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. वल्लभनगर उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है. शुक्रवार को निर्वाचन विभाग ने पोलिंग पार्टियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर उन्हें विधानसभा क्षेत्र लिए भेजना शुरु कर दिया है. अंतिम प्रशिक्षण मोहनलाल सुखाड़िया लो कॉलेज (Mohanlal Sukhadia Low College) में फिलहाल जारी है.
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310 केंद्रों पर होगा मतदान
बता दें कि वल्लभनगर में 310 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. इमनें 55 अतिसंवेदनशील बूथ हैं, जिन पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जाएगी. कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए मतदान केंद्र के बाहर सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी की गई है. आयोग द्वारा दी गई कोविड गाइडलाइन के अनुरूप सभी मतदानकार्मिको को हैण्डग्लव्स, फेसमास्क व फेसशील्ड दी जाएगी. साथ ही सभी मतदाताओ के लिए भी केन्द्रों पर हैण्डग्लव्स व फेसमास्क उपलब्ध रहेंगे.
अंतिम घंटों यानी कि सायं 5 से 6 बजे के मध्य कोरोना संक्रमित, कोरोना संदिग्ध और क्वारंटीन में रह रहे मतदाताओं को उनकी सहमति पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ मतदान करवाने की व्यवस्था की गई है. वर्तमान में प्रशासन को अभी तक किसी भी कोरोना संक्रमित मतदाता की सूचना नहीं मिली है. मतदान दिवस पर मतदाता निर्वाचन संबंधी किसी भी समस्या के लिए जिला और राज्य स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में फोन स्थापित किए गये हैं.
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दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा
जिन बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट (Postal Ballot) के विकल्प का चयन नहीं किया है. उनके सुलभ मतदान के लिए आयोग ने तीसरी पंक्ति की भी व्यवस्था की है. साथ ही मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगजनों की मदद के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है. जिन मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाता रजिस्टर है वहां उन्हें घर से लाने व छोड़ने के लिए अतिरिक्त वाहन की भी व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर स्काउट गाइड, एनएसएस और एनसीसी के वोलेंटियर लगाए जाएंगे. वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांगजन के लिए स्पेशल बूथ (मतदान केंद्र) बनाया गया है. जहाँ वे अपने मताधिकार का प्रयोग सुविधानुसार कर सकेंगे.
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11 वैकल्पिक दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान
मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ लाना होगा. इनके अभाव में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं. ये दस्तावेज निम्न हैं- आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र.
इसके साथ ही श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी).