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अब 50 लोगों के जुटने पर भी लेनी होगी फायर NOC, भवन की न्यूनतम ऊंचाई सीमा भी घटी - Rajasthan news

पहले 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों को फायर NOC लेना अनिवार्य था. अब इस सीमा को घटाकर 9 मीटर कर दिया गया है. पढ़ें- विस्तृत खबर....

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फायर सेफ्टी नियमों में किया गया संशोधन
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Published : Jan 27, 2020, 11:01 AM IST

उदयपुर. देशभर में बढ़ती आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने फायर सेफ्टी नियमों में संशोधन किया है. उदयपुर समेत पूरे राजस्थान में सरकार ने इन नियमों को सख्ती से लागू करवाने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं.

फायर सेफ्टी नियमों में किया गया संशोधन

50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर लेनी होगी NOC

नए नियमों के मुताबिक, अब से जहां कहीं भी 50 या उससे अधिक व्यक्ति एक जगह पर एकत्रित होंगे तो नगर निगम और फायर डिपार्टमेंट से NOC लेना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर स्थानीय थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई जाएगी.

न्यूनतम भवन सीमा भी घटाई....

पूर्व में जहां 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों को फायर एनओसी लेना अनिवार्य था. अब इस सीमा को घटाकर 9 मीटर कर दिया गया है.

शादी से लेकर बर्थडे पार्टी तक के लिए लेनी होगी इजाजत....

नए नियमों के तहत अब जन्मदिन (50 लोगों से अधिक) से लेकर शादी समारोह तक के लिए नगर निगम और फायर डिपार्टमेंट से इजाजत लेनी होगी.
समारोह के आयोजन से पहले यह सुनिश्चित करना होगा, कि समारोह में कितने लोग सम्मिलित होंगे. अगर आगजनी की घटना होती है तो इसके बचाव के लिए क्या उपाय होंगे.

सर्वे और अध्ययन के बाद किया गया नियमों में संशोधन....

राज्य सरकार ने सर्वे और गहन अध्यन के बाद ही नियमों में संशोधन किया है. साथ ही इन नियमों की ठीक से पालना हो, इसके लिए भी सरकार गंभीर है.

बहरहाल, फायर सेफ्टी के नए नियम बेशक सख्त हैं, लेकिन अगर इन्हें ठीक से लागू करवाया गया तो काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

उदयपुर. देशभर में बढ़ती आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने फायर सेफ्टी नियमों में संशोधन किया है. उदयपुर समेत पूरे राजस्थान में सरकार ने इन नियमों को सख्ती से लागू करवाने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं.

फायर सेफ्टी नियमों में किया गया संशोधन

50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर लेनी होगी NOC

नए नियमों के मुताबिक, अब से जहां कहीं भी 50 या उससे अधिक व्यक्ति एक जगह पर एकत्रित होंगे तो नगर निगम और फायर डिपार्टमेंट से NOC लेना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर स्थानीय थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई जाएगी.

न्यूनतम भवन सीमा भी घटाई....

पूर्व में जहां 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों को फायर एनओसी लेना अनिवार्य था. अब इस सीमा को घटाकर 9 मीटर कर दिया गया है.

शादी से लेकर बर्थडे पार्टी तक के लिए लेनी होगी इजाजत....

नए नियमों के तहत अब जन्मदिन (50 लोगों से अधिक) से लेकर शादी समारोह तक के लिए नगर निगम और फायर डिपार्टमेंट से इजाजत लेनी होगी.
समारोह के आयोजन से पहले यह सुनिश्चित करना होगा, कि समारोह में कितने लोग सम्मिलित होंगे. अगर आगजनी की घटना होती है तो इसके बचाव के लिए क्या उपाय होंगे.

सर्वे और अध्ययन के बाद किया गया नियमों में संशोधन....

राज्य सरकार ने सर्वे और गहन अध्यन के बाद ही नियमों में संशोधन किया है. साथ ही इन नियमों की ठीक से पालना हो, इसके लिए भी सरकार गंभीर है.

बहरहाल, फायर सेफ्टी के नए नियम बेशक सख्त हैं, लेकिन अगर इन्हें ठीक से लागू करवाया गया तो काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

Intro:उदयपुर समेत पूरे प्रदेश में अब 50 आदमी से ज्यादा एकत्रित होने पर नगर निगम के फायर विभाग से अनुमति लेनी होगी जी हां यह अनुमति राज्य सरकार द्वारा फायर सेफ्टी नियमों में संशोधन के बाद प्रभावी तौर पर लागू हो गई है और अगर आपकी अनुमति नहीं लेंगे तो आप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है बता दें कि देशभर में बढ़ती आगजनी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने फायर से नियमों में संशोधन किया है इन नियमों के तहत जहां अब न्यूनतम 9 मीटर के भवन भी इसकी जद में आएंगे तो वही अकेले उदयपुर में लगभग 1200 भवन ऐसे हैं जो अब इसकी जद में आ रहे हैं


Body:देशभर में बढ़ती आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने अब फायर सेफ्टी नियमों में संशोधन किया है राज्य सरकार द्वारा नियमों को लागू कर दिया गया है जिसके तहत कई महत्वपूर्ण परिवर्तन तो किए ही गए हैं साथ ही कुछ सख्त नियम भी लागू कर दिए गए हैं जिसके तहत अब उदयपुर में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है
राज्य सरकार द्वारा फायर एनओसी लेने के लिए पूर्व में 15 मीटर न्यूनतम भवन होना अनिवार्य था जिसे घटाकर अब 9 मीटर कर दिया गया है इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा अब 50 व्यक्ति से अधिक जिस भी स्थान पर एकत्रित होंगे वहां उस कार्यक्रम के लिए भी फायर एनओसी अनिवार्य कर दी गई है बता दें कि इस नियम के तहत अब सभी शादी बर्थडे पार्टी अन्य छोटे-बड़े आयोजन इसमें शामिल होंगे जिसके तहत इन सभी कार्यक्रमों को करने से पहले नगर निगम के फायर विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य होगा
बता दें कि राज्य सरकार द्वारा नियमों में संशोधन करने के बाद उदयपुर में लगभग 1200 भवन ऐसे हैं जिन्हें अब फायर एनओसी लेना अनिवार्य होगा जिनमें हाई राइज बिल्डिंग हॉस्पिटल होटल रेस्टोरेंट क्लब जिम कॉलेज इंस्टीट्यूट मोटेल रिसोर्ट मॉल और कई आम भवन भी शामिल है
राज्य सरकार द्वारा नियमों में संशोधन के बाद अगर इनमें से कोई भी भवन मालिक अपने भवन की एनओसी नहीं लेता है तो उदयपुर के नगर निगम आयुक्त और फायर शाखा के अधिकारियों को यह पावर दी गई है कि वह उनके खिलाफ कार्रवाई करें बता दे कि फायर एनओसी नहीं लेने पर सीज की कार्रवाई की जाएगी इसके साथ में ही जिस भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम में 50 से ज्यादा व्यक्ति बुलाए जाएंगे और अगर वहां पर एनओसी नहीं ली जाएगी तो उनके खिलाफ थाने में भी शिकायत की जाएगी


Conclusion:बता दी कि राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन लंबे अध्ययन के बाद किया है और अब यह नियम उस वक्त लागू हुए हैं जब देश में कई घटनाएं लापरवाही के चलते सामने आई हो ऐसे में अब देखना होगा उदयपुर नगर निगम और फायर शाखा के अधिकारी उदयपुर की बदहाल फायर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किस तरह कार्रवाई करते हैं और आम लोगों को फायर सेफ्टी के प्रति जागरूक करते हैं

बाइट - जलज घसिया चीफ फायर ऑफिसर उदयपुर
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