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Fake rape case: रेप के आरोप के चलते 6 माह से ज्यादा जेल में रहा युवक, बयान से पलटी युवती, तो कोर्ट ने सुनाई 3 माह की जेल - Fake rape case

उदयपुर में एक युवती ने एक युवक पर रेप का आरोप लगाया. मामला दर्ज होने के बाद कोर्ट में बयान के दौरान युवती अपने बयान से पलट गई. पूरे मामले के दौरान युवक को 6 महीने से ज्यादा जेल में रहना पड़ा. अब कोर्ट ने रेप का झूठा केस दर्ज कराने के चलते 3 महीने जेल की सजा सुनाई (Udaipur girl sentenced to prison for fake rape case) है.

Fake rape case in Udaipur
रेप के आरोप के चलते 6 माह से ज्यादा जेल में रहा युवक, बयान से पलटी युवती, तो कोर्ट ने सुनाई 3 माह की जेल
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Published : Apr 21, 2022, 5:52 PM IST

उदयपुर. उदयपुर कोर्ट में गुरुवार को एक अनोखा मामला देखने को मिला. पिछले दिनों एक युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. जिसके बाद कोर्ट में 164 के बयान में दुष्कर्म होना बताया, लेकिन मुख्य बयान के दौरान युवती ने बयान बदल दिए. इस दौरान रेप केस में फंसाए गए युवक को 6 माह से ज्यादा जेल में रहना पड़ा. अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए युवती को 3 महीने की जेल की सजा के साथ 500 रुपए का जुर्माना लगाया (Court sentenced Udaipur girl in prison for filing fake rape case) है.

मई, 2021 में अंबामाता थाना क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय युवती पायल पुजारी ने नवीन कुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. युवती ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नवीन ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी. जब युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तब वह नाबालिग थी और होटल में अपने साथ कोल्ड ड्रिंक पिलाकर युवक द्वारा दुष्कर्म करना बताया था. लेकिन मुख्य के दौरान युवती ने बयान पलट दिए और कहा कि पुलिस के दबाव में यह बयान दिया था.

पढ़ें: Honey Trap in Jaipur: दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर मांगे 18 लाख रुपए, 3 लाख नकद और चेक के साथ महिला गिरफ्तार

मामले में विशेष लोक अभियोजन चेतन पुरी गोस्वामी ने बताया कि तीसरे बयान में युवती बयानों से मुकर गई. ऐसे में युवती ने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दिया. पूरी घटना को पुलिस के माथे पर मांडने का काम किया. कोर्ट ने झूठे आरोप में फंसाने का दोषी मानते हुए युवती को सजा सुनाई. इतना ही नहीं कोर्ट ने युवती को हाईकोर्ट से जमानत लाने के लिए 1 महीने का समय दिया है. अगर 1 महीने के भीतर युवती आदेश नहीं लाती है, तो उसे जेल भेज दिया जाएगा. गोस्वामी ने बताया कि आरोप के चलते नवीन कुमार को 6 महीने से ज्यादा समय जेल में रहना पड़ा.

उदयपुर. उदयपुर कोर्ट में गुरुवार को एक अनोखा मामला देखने को मिला. पिछले दिनों एक युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. जिसके बाद कोर्ट में 164 के बयान में दुष्कर्म होना बताया, लेकिन मुख्य बयान के दौरान युवती ने बयान बदल दिए. इस दौरान रेप केस में फंसाए गए युवक को 6 माह से ज्यादा जेल में रहना पड़ा. अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए युवती को 3 महीने की जेल की सजा के साथ 500 रुपए का जुर्माना लगाया (Court sentenced Udaipur girl in prison for filing fake rape case) है.

मई, 2021 में अंबामाता थाना क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय युवती पायल पुजारी ने नवीन कुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. युवती ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नवीन ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी. जब युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तब वह नाबालिग थी और होटल में अपने साथ कोल्ड ड्रिंक पिलाकर युवक द्वारा दुष्कर्म करना बताया था. लेकिन मुख्य के दौरान युवती ने बयान पलट दिए और कहा कि पुलिस के दबाव में यह बयान दिया था.

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मामले में विशेष लोक अभियोजन चेतन पुरी गोस्वामी ने बताया कि तीसरे बयान में युवती बयानों से मुकर गई. ऐसे में युवती ने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दिया. पूरी घटना को पुलिस के माथे पर मांडने का काम किया. कोर्ट ने झूठे आरोप में फंसाने का दोषी मानते हुए युवती को सजा सुनाई. इतना ही नहीं कोर्ट ने युवती को हाईकोर्ट से जमानत लाने के लिए 1 महीने का समय दिया है. अगर 1 महीने के भीतर युवती आदेश नहीं लाती है, तो उसे जेल भेज दिया जाएगा. गोस्वामी ने बताया कि आरोप के चलते नवीन कुमार को 6 महीने से ज्यादा समय जेल में रहना पड़ा.

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