श्रीगंगानगर. जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने श्रीगंगानगर से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से दो किलोमीटर के क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी. कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत श्रीगंगानगर, करणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ व घडसाना से लगती हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर यह आदेश जारी किए हैं.
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आदेश के अनुसार शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा. अगर किसी किसान को सिंचाई या कृषि कार्य के प्रतिबंधित क्षेत्र में जाना हो तो वह बीएसएफ के अधिकारियों की परमिशन के बाद ही उस एरिया में जा सकता है. प्रतिबंधित एरिया में पटाखे बेण्ड चलाने पर भी रोक रहेगी. यह प्रतिबंध राज्य एवं केन्द्र सरकार के कार्मिकों पर प्रभावी नहीं होगा. धारा 144 के आदेश 1 जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे.
आसान भाषा में क्या है धारा 144
हम अक्सर धारा 144 के इस्तेमाल के बारे में सुनते रहते हैं. हाल के दिनों में कोरोना को लेकर कई राज्यों ने धारा 144 लागू की है. आखिर है क्या ये धारा 144. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 144 एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब-डीविजनल मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार की ओर से किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में एक व्यक्ति या आम जनता को "विशेष गतिविधि से दूर रहने" या "अपने कब्जे या प्रबंधन की किसी संपत्ति के संबंध में कोई आदेश लेने के लिए" आदेश जारी करने की शक्ति देती है. अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाती है.