श्रीगंगानगर. जिला अस्पताल परिसर में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. इस अतिक्रमण को लेकर न्यायालय में वाद दायर था. इसमें फैसला अस्पताल प्रशासन के पक्ष में आते ही पीमीओ ने कार्रवाई शुरू कर अतिक्रमण हटवाने का कार्य शुरु कर दिया. पीएमओ डॉ. बलदेव सिंह चौहान ने बताया कि जिला अस्पताल परिसर में लीला धर्मशाला के आगे अवैध रूप से निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा था. इस अतिक्रमण से अस्पताल परिसर में आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी.
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इसे हटाने के लिए धर्मशाला प्रबंधन को कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया. धर्मशाला प्रबंधन ने इस मामले को लेकर कोर्ट में वाद दायर किया था. इसे लेकर कोर्ट ने फैसला अस्पताल प्रशासन के पक्ष में देते हुए लीला धर्मशाला के आगे के निर्माण को अवैध माना. पीमीओ डॉ बलदेव सिंह चौहान ने बताया कि कोर्ट का फैसला आने के बाद 37×305 फीट जगह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई.
पीएमओ ने बताया कि लीला धर्मशाला की जगह जिला अस्पताल की है।लीला धर्मशाला को वर्षो पहले नियम और शर्तों के तहत अस्थाई रूप से दी गई थी. अब इसकी जांच कर जल्दी धर्मशाला को खाली करवाने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी ताकि यह भूमि मेडिकल कॉलेज के लिए इस्तेमाल की जा सके. अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी धीरज गहलोत ने बताया की धर्मशाला की आड़ में वर्षों से अवैध रुप से कब्जाधारी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था.
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जिसको खाली करवाने का कार्य आखिरकार शुरू हो गया है. हालांकी एक बार तो धर्मशाला प्रबंधन ने कार्रवाई का विरोध भी किया लेकिन पीएमओ ने नक्शा व कमेटी की सहमति पेश नहीं करने पर कार्रवाई जारी रखी. पीएमओ ने बताया कि अतिक्रमण हटने और आम रास्ता खुलने से सुविधा होगी.