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श्रीगंगानगर में Dengue से युवक की मौत के बाद प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ दायर हुई अवमानना याचिका - श्रीगंगानगर में बढ़ रहे मच्छर

श्रीगंगानगर के वार्ड 23 निवासी युवक की डेंगू से मौत हो गई थी, जिसको लेकर जिला स्थाई लोक अदालत में अवमानना याचिका दायर हुई है. न्यायालय को अवगत करवाया गया है कि वार्ड 23 में कूड़े कचरे के ढ़ेर होने और नालियों की प्रतिदिन सफाई नहीं होने से बीमारियां फैल रही है. जिसके चलते जनता के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है.

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Published : Nov 18, 2019, 1:52 PM IST

Updated : Nov 18, 2019, 3:04 PM IST

श्रीगंगानगर. शहर में इन दिनों मच्छरों की तादाद बढ़ रही है. वहीं हाल ही में एक युवक हर्षवर्धन की डेंगू की वजह से मौत हो गई. भविष्य में किसी मां का आंचल सुना ना हो, इसलिए वार्ड में सफाई व्यवस्था सुचारू की जाए. 23 के ब्लॉक निवासी एडवोकेट राधेश्याम गोयल ने जिला कलेक्टर, सभापति, आयुक्त, सीएमएचओ, एसडीएम और वार्ड 23 के पार्षद के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है.

डेंगू पर दायर हुई अवमानना याचिका

अवमानना याचिका लगने के बाद सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसमें जवाब मांगा जाएगा कि न्यायालय के आदेश की पालना क्यों नहीं हुई. एडवोकेट राधेश्याम गोयल ने न्यायालय को अवगत कराया कि 5 अगस्त 2019 को जिला स्थाई लोक अदालत ने वार्ड नंबर 23 पार्षद डॉ. भरत पाल मेयर को वार्ड में सफाई करवाने के लिए निर्देश दिए थे. पार्षद सरकार से मानदेय प्राप्त करता है. ऐसे में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपना दायित्व सही तरीके से निभाए.

यह भी पढे़ं- प्रदेश में डेंगू का कहर जारी, चिकित्सा मंत्री ने कहा- नियंत्रण में है स्थिति

पार्षद को नगर परिषद द्वारा दिए गए सफाई कर्मचारियों से सफाई करवानी थी, लेकिन न तो वार्ड में सफाई हुई न ही नालियों की डीसिल्टिंग और साफ-सफाई हुई और तो और मच्छरनासी दवा का छिड़काव भी नहीं करवाया गया. याचिका में कहा गया है कि नेहरू पार्क में क्षेत्र सहित आसपास के सैकड़ों लोग सुबह भ्रमण पर जाते हैं. पास ही स्कूल-कॉलेज है जहां बच्चे अध्ययन के लिए आते हैं. पार्क के पास कचरे के ढ़ेर लगे रहते हैं. इस वजह से सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है. वहीं अवमानना याचिका लगने के बाद नगरपरिषद में हड़कम्प मचा हुआ है और परिषद द्वारा शहर में फॉगिंग शुरू करवा दी है.

श्रीगंगानगर. शहर में इन दिनों मच्छरों की तादाद बढ़ रही है. वहीं हाल ही में एक युवक हर्षवर्धन की डेंगू की वजह से मौत हो गई. भविष्य में किसी मां का आंचल सुना ना हो, इसलिए वार्ड में सफाई व्यवस्था सुचारू की जाए. 23 के ब्लॉक निवासी एडवोकेट राधेश्याम गोयल ने जिला कलेक्टर, सभापति, आयुक्त, सीएमएचओ, एसडीएम और वार्ड 23 के पार्षद के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है.

डेंगू पर दायर हुई अवमानना याचिका

अवमानना याचिका लगने के बाद सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसमें जवाब मांगा जाएगा कि न्यायालय के आदेश की पालना क्यों नहीं हुई. एडवोकेट राधेश्याम गोयल ने न्यायालय को अवगत कराया कि 5 अगस्त 2019 को जिला स्थाई लोक अदालत ने वार्ड नंबर 23 पार्षद डॉ. भरत पाल मेयर को वार्ड में सफाई करवाने के लिए निर्देश दिए थे. पार्षद सरकार से मानदेय प्राप्त करता है. ऐसे में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपना दायित्व सही तरीके से निभाए.

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पार्षद को नगर परिषद द्वारा दिए गए सफाई कर्मचारियों से सफाई करवानी थी, लेकिन न तो वार्ड में सफाई हुई न ही नालियों की डीसिल्टिंग और साफ-सफाई हुई और तो और मच्छरनासी दवा का छिड़काव भी नहीं करवाया गया. याचिका में कहा गया है कि नेहरू पार्क में क्षेत्र सहित आसपास के सैकड़ों लोग सुबह भ्रमण पर जाते हैं. पास ही स्कूल-कॉलेज है जहां बच्चे अध्ययन के लिए आते हैं. पार्क के पास कचरे के ढ़ेर लगे रहते हैं. इस वजह से सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है. वहीं अवमानना याचिका लगने के बाद नगरपरिषद में हड़कम्प मचा हुआ है और परिषद द्वारा शहर में फॉगिंग शुरू करवा दी है.

Intro:श्रीगंगानगर : शहर के वार्ड 23 निवासी युवक की डेंगू से मौत के बाद जिला स्थाई लोक अदालत में अवमानना याचिका दायर हुई है.न्यायालय को अवगत करवाया गया है कि वार्ड 23 में कूड़े कचरे के ढेर होने व नालियों की प्रतिदिन सफाई नहीं होने से बीमारियां फैल रही है.इससे जनता के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है.मच्छरों की तादाद बढ़ रही है और हाल ही में एक युवक हर्षवर्धन की डेंगू की वजह से मौत हुई है।भविष्य में किसी मां का आंचल सुना ना हो इसलिए वार्ड में सफाई व्यवस्था सुचारू की जाए। 23 के ब्लॉक निवासी एडवोकेट राधेश्याम गोयल ने जिला कलेक्टर,सभापति,आयुक्त,सीएमएचओ,एसडीएम एवं वार्ड 23 के पार्षद के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।


Body:अवमानना याचिका लगने के बाद सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे।जिसमें जवाब मांगा जाएगा कि न्यायालय के आदेश की पालना क्यों नहीं हुई। एडवोकेट राधेश्याम गोयल ने न्यायालय को अवगत कराया कि 5 अगस्त 2019 को जिला स्थाई लोक अदालत ने वार्ड नंबर 23 पार्षद डॉ भरत पाल मेयर को वार्ड में सफाई करवाने के लिए निर्देश दिए थे। पार्षद सरकार से मानदेय प्राप्त करता है।ऐसे में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपना दायित्व सही तरीके से निभाये। पार्षद को नगर परिषद द्वारा दिए गए सफाई कर्मचारियों से सफाई करवानी थी,लेकिन ना तो वार्ड में सफाई हुई ना नालियों की डीसिल्टिंग व साफ-सफाई हुई और ना ही मच्छरनासी दवा का छिड़काव करवाया गया। नेहरू पार्क में क्षेत्र सहित आसपास के सैकड़ों लोग सुबह भ्रमण पर जाते हैं पास ही स्कूल-कॉलेज है जहां बच्चे अध्ययन के लिए आते हैं। पार्क के पास कचरे के ढेर लगे रहते हैं इस वजह से सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वही अवमानना याचिका लगने के बाद नगरपरिषद में हड़कम्प मचा हुआ है और परिषद द्वारा शहर में फोगिंग शुरू करवाई गई है जिससे मच्छर ना पनपे।

बाइट : राधेश्याम गोयल,एडवोकेट,याचिकाकर्ता


Conclusion:डेंगू से मौत के बाद अवमानना याचिका दायर।
Last Updated : Nov 18, 2019, 3:04 PM IST
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