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दरिंदगी की सजा: 3 साल पहले मासूम से किया था रेप, अब अंतिम सांस तक जेल में रहेगा आरोपी - Sikar rape case

सीकर में 3 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास (मरते दम तक) जेल में रहने की सजा सुनाई है.

सीकर दुष्कर्म आरोपी सजा , Sikar news
मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को सजा
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Published : Dec 6, 2019, 8:39 PM IST

सीकर. जिले के अजीतगढ़ इलाके के गढ़टकनेत गांव में 3 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया. सीकर की पॉक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को मृत्युपर्यंत जेल में रहने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, कि आरोपी हंसराज बलाई अंतिम सांस तक जेल में रहेगा.

मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को सजा

एडवोकेट शिवरतन शर्मा ने बताया, कि 13 दिसंबर 2016 को हंसराज बलाई ने शराब के नशे में धुत होकर मासूम से रेप किया था. यही नहीं वो बच्ची को दीवार से दूसरी तरफ फेंक कर फरार हो गया था.

पढ़ेंः सीकर नगर परिषद के सभापति के खिलाफ जातिसूचक गाली देने को लेकर मुकदमा दर्ज

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान पेश किया. करीब 3 साल तक मामला कोर्ट में चला और अब पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश सीमा अग्रवाल ने आरोपी को सजा सुनाई है. आरोपी को अब अपना बचा हुआ पूरा जीवन जेल में ही बिताना होगा.

सीकर. जिले के अजीतगढ़ इलाके के गढ़टकनेत गांव में 3 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया. सीकर की पॉक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को मृत्युपर्यंत जेल में रहने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, कि आरोपी हंसराज बलाई अंतिम सांस तक जेल में रहेगा.

मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को सजा

एडवोकेट शिवरतन शर्मा ने बताया, कि 13 दिसंबर 2016 को हंसराज बलाई ने शराब के नशे में धुत होकर मासूम से रेप किया था. यही नहीं वो बच्ची को दीवार से दूसरी तरफ फेंक कर फरार हो गया था.

पढ़ेंः सीकर नगर परिषद के सभापति के खिलाफ जातिसूचक गाली देने को लेकर मुकदमा दर्ज

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान पेश किया. करीब 3 साल तक मामला कोर्ट में चला और अब पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश सीमा अग्रवाल ने आरोपी को सजा सुनाई है. आरोपी को अब अपना बचा हुआ पूरा जीवन जेल में ही बिताना होगा.

Intro:सीकर
सीकर जिले के अजीतगढ़ इलाके के गढ़टकनेट गांव में 3 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। सीकर की पॉक्सो कोर्ट में इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को मृत्यु पर्यंत जेल में रहने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि आरोपी हंसराज बलाई अंतिम सांस तक जेल में रहैगा।


Body:एडवोकेट शिवरतन शर्मा ने बताया कि 13 दिसंबर 2016 को अजीतगढ़ के गढ़ टकनेत गांव की रहने वाली बालिका आंगनबाड़ी केंद्र से अपने घर जा रही थी। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला हंसराज शराब के नशे में धुत होकर आया और बालिका पास ही स्थित सामुदायिक भवन में ले गया। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे दीवार से दूसरी तरफ फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान पेश कर दिया था। करीब 3 साल तक मामला कोर्ट में चला और अब पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश सीमा अग्रवाल ने आरोपी को सजा सुनाई है। इस सजा के अनुसार उसे अपना बचा हुआ पूरा जीवन जेल में ही बिताना होगा।

10 दिन तक जयपुर में भर्ती रखना पड़ा था बालिका को
इस मामले में दुष्कर्म का शिकार हुई मासूम को 10 दिन तक जयपुर के अस्पताल में इलाज कराना पड़ा था। उसके बाद भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई और अब भी लगातार उसे दवाई लेनी पड़ती है।


Conclusion:बाईट
शिवरतन शर्मा, एडवोकेट
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