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युवक की हत्या कर शव को खेत में गाड़ा और उस पर कर दी मूली की खेती...अब कोर्ट ने सुनाई मामा-भांजी को सजा - सीकर न्यूज

सीकर में एक युवक की हत्या कर उसका शव खेत में छुपाने के मामले में कोर्ट ने मामा को आजीवन कारावास और भांजी को उसका साथ देने के जुर्म में 4 साल की सजा सुनाई है.

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Published : Nov 28, 2019, 12:04 AM IST

सीकर. जिले में एक युवक की हत्या कर उसका शव छुपाने के जुर्म में मामा और भांजी को कोर्ट ने सजा सुनाई गई है. जिसके तहत मामा रामकुमार को आजीवन कारावास व 10 हजार का जुर्माना और भांजी बबली को 4 साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

बीरबल हत्या मामले में मामा-भांजी को सजा

अपर जिला और सेशन न्यायाधीश क्रमांक संख्या 4 न्यायाधीश सुरेंद्र पुरोहित ने सजा सुनाई. मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक मोहम्मद आरिफ कारीगर ने की. मृतक बीरबल राम नायक निवासी मुंडी गांव तहसील जायल जिला नागौर की हत्या आरोपी रामकुमार ने कर दी थी.

यह भी पढे़ं- पति, पत्नी और वोः प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या, मौत को दिया एक्सिडेंट का रूप

गौरतलब है कि आरोपी राम कुमार को युवक का अपनी भांजी बबली के साथ अवैध संबंध का शक था. इसी शक के चलते रामकुमार ने 2018 में बीरबल की गला दबाकर कर हत्या कर दी थी. फिर शव को खेत में गाड़ दिया और उसके ऊपर मूली उगा दी थी. इस वारदात में भांजी बबली ने भी साक्ष्य छुपाने में अपने मामा का साथ दिया था.

सीकर. जिले में एक युवक की हत्या कर उसका शव छुपाने के जुर्म में मामा और भांजी को कोर्ट ने सजा सुनाई गई है. जिसके तहत मामा रामकुमार को आजीवन कारावास व 10 हजार का जुर्माना और भांजी बबली को 4 साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

बीरबल हत्या मामले में मामा-भांजी को सजा

अपर जिला और सेशन न्यायाधीश क्रमांक संख्या 4 न्यायाधीश सुरेंद्र पुरोहित ने सजा सुनाई. मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक मोहम्मद आरिफ कारीगर ने की. मृतक बीरबल राम नायक निवासी मुंडी गांव तहसील जायल जिला नागौर की हत्या आरोपी रामकुमार ने कर दी थी.

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गौरतलब है कि आरोपी राम कुमार को युवक का अपनी भांजी बबली के साथ अवैध संबंध का शक था. इसी शक के चलते रामकुमार ने 2018 में बीरबल की गला दबाकर कर हत्या कर दी थी. फिर शव को खेत में गाड़ दिया और उसके ऊपर मूली उगा दी थी. इस वारदात में भांजी बबली ने भी साक्ष्य छुपाने में अपने मामा का साथ दिया था.

Intro:सीकर

सीकर बीरबल नामक युवक की हत्या कर शव को छुपाने के मामले में मिली मामा रामकुमार को आजीवन कारावास व 10000 का जुर्माना भांजी बबली को 4 साल की सजा व 10,000 का जुर्माना
बीरबल नामक युवक की हत्या व शव को छुपाने के मामले में मिली सजा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रमांक संख्या 4 न्यायाधीश सुरेंद्र पुरोहित ने सुनाई सजा मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक मोहम्मद आरिफ कारीगर ने कीBody:हत्या के आरोप में मामा भांजी को मिली सजा
सीकर बीरबल नामक युवक की हत्या कर शव को छुपाने के मामले में मिली मामा रामकुमार को आजीवन कारावास व 10000 का जुर्माना भांजी बबली को 4 साल की सजा व 10,000 का जुर्माना
बीरबल नामक युवक की हत्या व शव को छुपाने के मामले में मिली सजा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रमांक संख्या 4 न्यायाधीश सुरेंद्र पुरोहित ने सुनाई सजा मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक मोहम्मद आरिफ कारीगर ने की
मृतक बीरबलराम नायक निवासी मुंडी गांव तहसील जायल जिला नागौर की हत्या आरोपी रामकुमार ने कर दी थी
आरोपी राम कुमार को अपनी भांजी बबली के साथ अवैध संबंध का शक था इसी शक के चलते रामकुमार ने 2018 में बीरबलराम नायक की गंडासी से गला दबाकर कर हत्या कर दी थी फिर शव को खेत में गाड़ दिया और उसके ऊपर मूली उगा दी थी
इस वारदात में भांजी बबली साक्ष्य छुपाने में मामा का साथ दिया था

बाईट मो आरिफ कारीगर अपरलोक अभियोजक


सुशील जोशी ईटीवी भारत सीकरConclusion:मृतक बीरबलराम नायक निवासी मुंडी गांव तहसील जायल जिला नागौर की हत्या आरोपी रामकुमार ने कर दी थी
आरोपी राम कुमार को अपनी भांजी बबली के साथ अवैध संबंध का शक था इसी शक के चलते रामकुमार ने 2018 में बीरबलराम नायक की गंडासी से गला दबाकर कर हत्या कर दी थी फिर शव को खेत में गाड़ दिया और उसके ऊपर मूली उगा दी थी इस वारदात में भांजी बबली साक्ष्य छुपाने में मामा का साथ दिया था

बाईट मो आरिफ कारीगर अपरलोक अभियोजक


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