सीकर. जिला एवं सेशन न्यायालय ने पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने पत्नी के भाई को भी 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामले की खास बात यह है कि इसमें महिला की बेटी का बयान ही सजा का मुख्य आधार बना.
बेटी ने पिता को मारते हुए अपनी मां को देख लिया था. लोक अभियोजक किशोर कुमार सैनी ने बताया कि 18 जून 2017 को पिपराली के पास स्थित देव नाडा गांव में रेणु ने अपने पति कन्हैयालाल के साथ मारपीट की थी. रेणु के साथ उसका भाई कुलदीप भी मौजूद था.
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मारपीट के बाद इन्होंने कन्हैयालाल को गला घोंटकर मार दिया था. इस मामले में पुलिस ने रेणु और उसके भाई कुलदीप को गिरफ्तार कर चालान पेश किया था. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने रेणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उसके भाई को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
मां ने पापा को माराः
कन्हैयालाल और रेनू की बेटी हर्षिता ने यह पूरा माजरा कमरे की खिड़की से देखा था. जब रेनू और कुलदीप उससे मारपीट कर रहे थे तो उन्होंने हर्षिता से ही रस्सी मंगवाई थी और उसके बाद उसे बाहर भेज दिया था. हर्षिता ने यह पूरा माजरा खिड़की से देखा और कोर्ट में हकीकत बता दी.