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सीकर में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को 7 साल की सजा

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Published : Nov 30, 2019, 6:32 PM IST

सीकर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल का कारावास की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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सीकर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला सीकर जिले के खंडेला इलाके का है. जहां 2016 में एक व्यक्ति ने घर में घुसकर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को 7 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक यशपाल ने बताया कि 2 अक्टूबर 2016 को यह मामला दर्ज कराया गया था. बालिका जब घर में अकेली थी, युवक ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. इसके बाद बालिका ने हो-हल्ला किया, तो आरोपी वहां से भाग निकला. इसके बाद आज पड़ोस के कई लोग मौके पर पहुंचे और बालिका को लेकर पुलिस थाने आए.

यह भी पढ़ें- झालावाड़ः सरपंच ने VDO के फर्जी हस्ताक्षर कर निकाल लिए 16.5 लाख, मामला दर्ज

इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी सुभाष को गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास और पॉक्सो एक्ट के तहत चालान पेश कर दिया था. मामले में सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश सीमा अग्रवाल ने आरोपी सुभाष को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उस पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

सीकर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला सीकर जिले के खंडेला इलाके का है. जहां 2016 में एक व्यक्ति ने घर में घुसकर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को 7 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक यशपाल ने बताया कि 2 अक्टूबर 2016 को यह मामला दर्ज कराया गया था. बालिका जब घर में अकेली थी, युवक ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. इसके बाद बालिका ने हो-हल्ला किया, तो आरोपी वहां से भाग निकला. इसके बाद आज पड़ोस के कई लोग मौके पर पहुंचे और बालिका को लेकर पुलिस थाने आए.

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इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी सुभाष को गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास और पॉक्सो एक्ट के तहत चालान पेश कर दिया था. मामले में सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश सीमा अग्रवाल ने आरोपी सुभाष को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उस पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

Intro:सीकर
सीकर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामला सीकर जिले के खंडेला इलाके का है जहां पर 2016 में एक व्यक्ति ने घर में घुसकर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पर ₹20000 का जुर्माना भी लगाया है।Body:विशिष्ट लोक अभियोजक यशपाल महिला ने बताया कि 2 अक्टूबर 2016 को सीकर के खंडेला इलाके के दुल्हेपुरा गांव की रहने वाली एक बालिका अपने घर में चाय बना रही थी। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला सुभाष बलाई उसके घर पर आया आरोपी ने बालिका के साथ जबरदस्ती की और उसे कमरे में ले गया इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बालिका ने हो-हल्ला किया तो आरोपी वहां से भाग निकला इसके बाद आज पड़ोस के कई लोग मौके पर पहुंचे और बालिका को लेकर पुलिस थाने आए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी सुभाष को गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास और पोक्सो एक्ट के तहत चालान पेश कर दिया था। मामले में सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश सीमा अग्रवाल ने आरोपी सुभाष को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है इसके अलावा उस पर ₹20000 का जुर्माना भी लगाया गया है।Conclusion:बाईट यशपाल महला,विशिष्ट लोक अभियोजक सीकर
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