सीकर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला सीकर जिले के खंडेला इलाके का है. जहां 2016 में एक व्यक्ति ने घर में घुसकर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था.
विशिष्ट लोक अभियोजक यशपाल ने बताया कि 2 अक्टूबर 2016 को यह मामला दर्ज कराया गया था. बालिका जब घर में अकेली थी, युवक ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. इसके बाद बालिका ने हो-हल्ला किया, तो आरोपी वहां से भाग निकला. इसके बाद आज पड़ोस के कई लोग मौके पर पहुंचे और बालिका को लेकर पुलिस थाने आए.
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इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी सुभाष को गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास और पॉक्सो एक्ट के तहत चालान पेश कर दिया था. मामले में सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश सीमा अग्रवाल ने आरोपी सुभाष को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उस पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.